पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर की बढ़ी मुश्किलें, UPSC ने लगाया ये आरोप
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की याचिका पर जवाब देने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC की याचिका पर पूजा खेड़कर को नोटिस जारी किया है. UPSC ने आरोप लगाया है कि पूजा खेड़कर ने अदालत में झूठी जानकारी दी है कि उन्हें उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश नहीं मिला था.
UPSC ने दावा किया है कि 31 जुलाई को जब खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द की गई थी, उसी दिन उन्हें उनके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर सूचित किया गया था, जो सिविल सेवा कार्यक्रम 2022 के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज था. इसके बावजूद, पूजा खेड़कर ने अदालत में दावा किया कि उन्हें ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था.
पूजा खेडकर ने कोर्ट में दी गलत जानकारी
UPSC के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने कहा कि पूजा खेडकर ने अपने वकीलों को भी गलत जानकारी दी और जानबूझकर झूठे बयान की सत्यता की शपथ ली. उन्होंने कहा कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए शपथ पर झूठा बयान देना एक गंभीर अपराध है, जो कानूनी व्यवस्था को कमजोर करता है.
वर्धमान कौशिक द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि खेडकर का हलफनामा 28 जुलाई, 2024 का था, जबकि यूपीएससी द्वारा जारी आदेश 31 जुलाई को था.न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस मामले पर विचार करते हुए पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई 26 नवंबर, 2024 को निर्धारित की है. UPSC की ओर से पेश होने वाले वकीलों में नरेश कौशिक, वर्धमान कौशिक, निशांत गौतम, मयंक शर्मा, आनंद सिंह और विनय कौशिक शामिल हैं.