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Rajasthan: कन्हैया लाल दर्जी की हत्या मामले में मुख्य साजिशकर्ता जावेद को किस आधार पर कोर्ट ने दी जमानत?

28 जून 2022 को उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की सरेआम हत्या में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट ने कमजोर जांच और तथ्यों की वजह से जमानत दे दी।

Rajasthan: कन्हैया लाल दर्जी की हत्या मामले में मुख्य साजिशकर्ता जावेद को किस आधार पर कोर्ट ने दी जमानत?
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नवनीत कुमार
by: नवनीत कुमार

Published on: 6 Sept 2024 5:41 PM

28 जून 2022 को उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की सरेआम हत्या में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट ने कमजोर जांच और तथ्यों की वजह से जमानत दे दी। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने सुनवाई करते कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने महज कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया।

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी न तो आरोपी जावेद की लोकेशन साबित कर सकी, न ही उससे किसी तरह की बरामदगी ही कर सकी। चूंकि, आरोपी अरसे से जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में आरोपी जावेद को जमानत दी जाती है।

NIA कोर्ट से 31 अगस्त 2023 को जमानत खारिज होने के बाद जावेद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कन्हैया की हत्या के एक महीने के बाद जावेद की गिरफ्तारी एनआईए ने की थी. एनआईए इस केस की जांच हत्या के अगले ही दिन (29 जून 2022) से कर रही है। और वह दिसंबर 2023 में 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है, जिनमें से दो पाकिस्तानी हैं।

कैसे हुई थी कन्हैया लाल की हत्या?

28 जून 2022 को जयपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर उदयपुर में हाथीपोल इलाके में दर्जी की दुकान चलाने वाले कन्हैया लाल की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि कन्हैया लाल ने सोशल मीडिया के जरिये भाजपा की प्रवक्ता रहीं नुपूर शर्मा के उस बयान का समर्थन किया था जो उन्होंने पैगंबर साहब को लेकर दिया था।

फिर क्या, सनक से भरे दो लोग गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अट्टारी कन्हैया लाल की दुकान में ग्राहक की तरह दाखिल हुए और एक धारदार हथियार से कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या कर दी। न केवल इतना, उन्होंने इस वीभत्स घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को कुछ ही घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आज भी ये दोनों अजमेर जेल में बंद हैं।

क्या है आरोप और जमानत की शर्तें?

जावेद पर अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने, रेकी करने तथा हत्या से पहले कन्हैया लाल के अपनी दुकान पर मौजूद होने की सूचना अटारी और गौस को देने का आरोप लगाया गया था।

मामले की जांच एनआईए कर रही है। जयपुर में एनआईए की अदालत ने 11 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 452, 153-ए, 295-ए, 120-बी और यूएपीए के तहत आरोप तय किया है।

इस जघन्य अपराध के तकरीबन दो साल बाद मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट से कुल 3 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई। जमानत की शर्तों के मुताबिक जावेद देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगा और एनआईए की जांच में लगातार सहयोग करना होगा।

अशोक गहलोत ने भाजपा को घेरा

मोहम्मद जावेद की जमानत पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भाजपा को घेरा है। गहलोत का इल्जाम है कि भाजपा ने इस केस को राजनीतिक तौर पर भुनाया लेकिन पीड़ित के परिवार को न्याय नहीं दिया।

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