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SEX की डिमांड से दुखी हुई पत्नी! पति के सिर पर मारी कुल्हाड़ी, 15 दिन पहले हुई थी शादी

जब अनिल लोखंडे गहरी नींद में सो रहा था, तभी राधिका ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने राधिका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की नई धारा बीएनएस 103 (1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है.

SEX की डिमांड से दुखी हुई पत्नी! पति के सिर पर मारी कुल्हाड़ी, 15 दिन पहले हुई थी शादी
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रूपाली राय
Edited By: रूपाली राय

Updated on: 12 Jun 2025 2:42 PM IST

महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. एक 27 साल की महिला ने अपने 53 साल के पति की शादी के सिर्फ पंद्रह दिन बाद ही बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान अनिल लोखंडे के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पत्नी का नाम राधिका बताया जा रहा है.

यह वारदात सांगली जिले की कुपवाड़ तहसील में स्थित एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घटित हुई. पुलिस के अनुसार, मंगलवार की रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ था. अगले दिन, बुधवार रात करीब 12:30 बजे, जब अनिल लोखंडे गहरी नींद में सो रहा था, तभी राधिका ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

चचेरी बहन को दी जानकारी

पुलिस को यह जानकारी राधिका की चचेरी बहन से मिली, जिसे राधिका ने खुद फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. आरोपी महिला को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया और अगली सुबह उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस को दो दिन की रिमांड मिली है.

शारीरिक संबंध बनाने का था दवाब

प्रारंभिक जांच से जो बातें सामने आई हैं, वे इस घटना को और भी दर्दनाक बना देती हैं. अनिल लोखंडे की पहली पत्नी की कुछ समय पहले कैंसर से मौत हो गई थी. इसके बाद उन्होंने राधिका से दूसरी शादी की थी. पुलिस के मुताबिक, शादी के बाद अनिल लोखंडे बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था, जिससे राधिका लगातार तनाव में थी और गुस्से में आ गई. बताया जा रहा है कि राधिका को अनिल की यह जिद्द पसंद नहीं थी और अपमानजनक लग रही थी. उसने इसे जबरदस्ती माना और कई बार विरोध भी किया. मंगलवार की रात झगड़ा इसी मुद्दे पर हुआ था, जिसके बाद राधिका ने यह खौफनाक कदम उठाया.

क्या जबरदस्ती हुई थी शादी

पुलिस ने राधिका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की नई धारा बीएनएस 103 (1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक भंडवलकर ने बताया कि मामला संवेदनशील है और जांच में सभी संभावित एंगल को ध्यान में रखा जा रहा है. पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस शादी में जबरदस्ती, मानसिक उत्पीड़न या घरेलू हिंसा जैसी परिस्थितियां शामिल थी. साथ ही, आरोपी महिला के मेंटल हेल्थ की भी जांच कराई जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि कहीं यह कदम अचानक मानसिक संतुलन खोने का परिणाम तो नहीं था.

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