तीन बार साथ में गई होटल, लगाया बलात्कार का आरोप, SC कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ रेप का मामला किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति पर लगे बलात्कार का मामल खारिज कर दिया. महिला का आरोप था कि उसने शादी का वादा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इस मामले में कोर्ट ने कहा की पीड़िता के बयान और एफआईआर दर्ज बयानों में कहा गया कि वे दोनों करीबी थे और एक रिश्ते में थे.

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आरोपी की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उसके खिलाफ धारा 376 और 420 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था.
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके तीन मौकों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.उसने दावा किया कि पहली घटना के बाद आरोपी ने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया.
कोर्ट ने किया बलात्कार का मामला खारिज
अब इस मामले में कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि शादी करने का वादा तोड़ना बलात्कार नहीं माना जाएगा, जब तक कि सहमति के समय धोखाधड़ी का इरादा न हो. न्यायालय ने शादी का झांसा देकर जबरन यौन संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज कर दिया.
अदालत ने कही ये बात
अदालत ने कहा कि महिला आरोपी के साथ तीन बार होटल के कमरे में गई थी और सहमति के समय धोखे का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि शादी करने का वादा तोड़ा गया था. इस मामले में कोर्ट ने कहा की पीड़िता के बयान और एफआईआर दर्ज बयानों में कहा गया कि वे दोनों करीबी थे और एक रिश्ते में थे.
अपनी मर्जी से गई होटल
साथ ही, वह अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल के कमरे में गई. इसके आगे पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि पहली और दूसरी घटना के बाद वह मानसिक तौर से परेशान थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह आरोपी के साथ होटल गई.