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तिरुपति लड्डू विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT बनाने का दिया आदेश, CBI और FSSAI के अधिकारी होंगे शामिल

तिरुपति लड्डू विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सॉलिस्टिर जनरल तुषार महेना ने अदालत को सुझाव देते हुए कहा कि यदि आरोप में कोई सच्चाई है, तो यह अस्वीकार्य है.

तिरुपति लड्डू विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT बनाने का दिया आदेश, CBI और FSSAI के अधिकारी होंगे शामिल
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( Image Source:  ANI )
सार्थक अरोड़ा
Edited By: सार्थक अरोड़ा

Updated on: 4 Oct 2024 11:19 AM IST

तिरूपति लड्डू प्रसाद विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट की मुदरइ पीठ ने FSSAI को निर्देश जारी किया है कि वह तिरूपति के लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की आपूर्ति से संबंधित मामले में जवाब देने के लिए AR डेयरी फूड को नोटिस जारी कर जवाब देने का समय दें. वहीं इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट में लड्डू विवाद पर हुई सुनवाई में केंद्र की ओर से सॉलिस्टिर जनरल तुषार महेना ने अदालत को सुझाव देते हुए कहा कि यदि आरोप में कोई सच्चाई है, तो यह अस्वीकार्य है. सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईटी की निगरानी किसी वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी द्वारा की जाए और इससे विश्वास पैदा होगा.

कोर्ट ने दिया सुझाव

वहीं कोर्ट ने इस मामले पर सुझाव देते हुए एक स्वतंत्र एसआईटी बनाने का सुझाव दिया है. इस टीम में चाहे 2 सदस्य CBI, 2 राज्य और 1 FSSAI से हो सकते हैं. एफएसएसएआई भोजन के परीक्षण के मामले में सबसे विशेषज्ञ शीर्ष संस्था है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नहीं चाहता कि यह राजनीतिक नाटक बने. स्वतंत्र संस्था होगी तो आत्मविश्वास रहेगा. इसी के साथ कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कहा कि जानवरों की चर्बी इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र SIT बने.

क्या CBI को सौंपा जाएगा फैसला?

इस मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमणयम स्वामी और तिरूमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी समेत हिन्दू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव की ओर से याचिका दाखिल की गई है. दायर हुई इस याचिका के अनुसार CBI जांच करवाने की मांग की गई है. हालांकि आज इसपर भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है.

देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाए

वहीं 30 सितंबर को हुई इस सुनवाई में मेहता से ये तय करने में मदद करने को कहा था कि नियुक्त SIT की जांच जारी रहनी चाहिए या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए. इस सुनवाई के दौरान इस मामले में किसी सबूत दिखाने के लिए कहा गया था. कि लड्डू बनाने में मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था. कोर्ट ने कहा कि हमें इतनी उम्मीद है कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाए.

सबूत नहीं कि दूषित घी का हुआ इस्तेमाल

वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या लड्डू बनाने के लिए दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था या नहीं? वहीं इस पर कोर्ट में पेश हुए TDP के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि लोगों द्वारा इसकी शिकायत की गई थी कि लड्डू का स्वाद ठीक नहीं था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को इस पर मिलावट की जानकारी नहीं थी लेकिन आपने बयान दिया है. क्या इस बात का सबूत आपके पास रहै कि प्रसाद के लिए दूषित घी का इस्तेमाल हुआ था?. वहीं आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है.

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