31 दिसंबर, 2024 से पहले पैन को आधार से करें लिंक : जानें क्यों है यह जरूरी और इसके लाभ
इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्देश दिया है कि सभी टैक्स भरने वालों को 31 दिसंबर, 2024 से पहले अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार कार्ड लिंक करना होगा. इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं की सहायता के लिए एक FAQ पृष्ठ तैयार किया है, जिसमें पैन को आधार से जोड़ने से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और दिशा-निर्देश शामिल हैं.

इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्देश दिया है कि सभी टैक्स भरने वालों को 31 दिसंबर, 2024 से पहले अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार कार्ड लिंक करना होगा. यह कदम फाइनेंशियल सुरक्षा को बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है. समय पर यह कार्य न करने पर, करदाता का पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे लेन-देन में कठिनाई हो सकती है.
यदि करदाता पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद निम्नलिखित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जैसे- बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में रुकावट, आयकर रिफंड की प्रक्रिया में देरी, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में समस्या.
फाइनेंशियल धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार की पहल
फाइनेंशियल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. कई फिनटेक कंपनियों द्वारा बिना अनुमति के ग्राहकों की पैन जानकारी का उपयोग करने के मामले सामने आए हैं, जिससे नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है. इस जोखिम को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने इंकम टैक्स को पैन के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच को सीमित करने का निर्देश दिया है.
पैन को आधार से कैसे करें लिंक
यदि आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सरल स्टेप्स का पालन करें:
स्टेप 1:
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं – [www.incometax.gov.in](www.incometax.gov.in).
स्टेप 2:
होमपेज पर "क्विक लिंक्स" ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 3:
'लिंक आधार स्टेटस' ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना पैन और आधार नंबर भरें.
स्टेप 4:
यदि आपका पैन और आधार पहले से लिंक है, तो एक मैसेज दिखाई देगा – "आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से लिंक है".
स्टेप 5:
यदि लिंक नहीं किया गया है, तो मैसेद आएगा – "पैन आधार से लिंक नहीं है." 'क्विक लिंक्स' में 'लिंक आधार' पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरें.
पैन और आधार लिंक करने वाले प्रश्न (FAQ)
इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं की सहायता के लिए एक FAQ पृष्ठ तैयार किया है, जिसमें पैन को आधार से जोड़ने से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी और दिशा-निर्देश शामिल हैं.