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कौन हैं बैगलुरू के इलाके को पाकिस्तान कहने वाले जस्टिस वी. श्रीशानंद, जानें बयान के बाद क्या कहा?

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंद ने कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कथित तौर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद उन्होंने इस टिप्पणी पर खेद जताया है और कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया. वायरल हुए वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इससे संबंधित रिपोर्ट मंगाई है.

कौन हैं बैगलुरू के इलाके को पाकिस्तान कहने वाले जस्टिस वी. श्रीशानंद, जानें बयान के बाद क्या कहा?
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Karnataka HC Pic Credit Social Media
प्रिया पांडे
By: प्रिया पांडे

Updated on: 23 Sept 2024 7:25 PM IST

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंद ने हाल ही में एक अदालती कार्यवाही के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर खेद व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि उनके बयानों को सोशल मीडिया पर संदर्भ से बाहर पेश किया गया, जिससे विवाद पैदा हुआ.

अदालती कार्यवाही शुरू होते ही न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने अपना बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया, "न्यायिक कार्यवाही के दौरान कुछ टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ में पेश किया गया है. यह टिप्पणियां अनजाने में की गई थीं और किसी व्यक्ति या समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था. अगर किसी को मेरी टिप्पणियों से ठेस पहुंची हो, तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं.”

इस दौरान अधिवक्ता संघ, बेंगलुरु (एएबी) के कुछ सदस्य भी उपस्थित थे. न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने मकान मालिक और किराएदार विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह विवादास्पद टिप्पणी की थी.

वायरल वीडियो और विवाद

विवाद की जड़ एक वीडियो क्लिप है, जिसमें न्यायमूर्ति श्रीशानंद बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को "पाकिस्तान" कहते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता को समझा और आवश्यक कदम उठाने का निर्णय किया.

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति श्रीशानंद की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत की पांच जजों की बेंच ने कहा कि अदालती कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाने चाहिए, खासकर जब सोशल मीडिया का प्रभाव इतना व्यापक हो गया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत, और हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को अपनी टिप्पणियों के संबंध में ज्यादा सतर्क और स्पष्ट होना चाहिए.

न्यायमूर्ति श्रीशानंद का परिचय

न्यायमूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद का जन्म 29 मार्च, 1966 को हुआ था। उन्होंने 4 मई, 2020 को कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और 25 सितंबर, 2021 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया.

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