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क्या अकेले में चाइल्ड पोर्न देखना गुनाह नहीं? सोमवार को आएगा SC का फैसला, चौंका देगा आपको भारत में बढ़ता पोर्न वीडियो मार्केट

Supreme Court On POSCO: केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्न को अकेले देखता है तो यह गुनाह नहीं है. कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर फैसला आना बाकी है.

क्या अकेले में चाइल्ड पोर्न देखना गुनाह नहीं? सोमवार को आएगा SC का फैसला, चौंका देगा आपको भारत में बढ़ता पोर्न वीडियो मार्केट
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Supreme Court
सचिन सिंह
By: सचिन सिंह

Updated on: 22 Sept 2024 8:34 PM IST

Supreme Court On POSCO: केरल हाई कोर्ट ने हाल में ही एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि फोन पर चाइल्ड पोर्न देखना और उसे रखना पोक्सो या सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है. इसे लेकर एक NGO ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट कल यानी 23 सितंबर 2024 को मामले की सुनवाई करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अप्रैल में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं.

दरअसल, जून में केरल हाई कोर्ट ने 27 वर्षीय सेबिन थॉमस को आरोप मुक्त कर दिया था, जिसने अपने मोबाइल फोन पर चाइल्ड पोर्न डाउनलोड कर रखा था. मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों या आचरण में लिप्त बच्चों की मात्र स्वचालित या आकस्मिक डाउनलोडिंग यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम या आईटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है.

केरल हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को 28 वर्षीय एस हरीश के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया था. जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा, 'इस प्रावधान को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर बाल पोर्नोग्राफी देखना धारा 67बी के तहत अपराध नहीं बन जाता है.' कोर्ट का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्न को अकेले देखता है तो यह गुनाह नहीं है.

भारत में पोर्न वीडियो देखने को लेकर कानून-

भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पोर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है. IT एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67A में इस तरह के अपराध करने वालों को 3 साल की जेल के साथ 5 लाख तक जुर्माना देने का भी प्रावधान है. IPC के सेक्शन-292, 293, 500, 506 में भी पोर्न वीडियो देखने से जुड़े अपराध को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं. चाइल्ड पोर्नोग्राफी में POCSO कानून के तहत कार्रवाई होती है.

चिंताजनक है भारत में बढ़ता पोर्न वीडियो मार्केट

मीडिया पार्टनर्स एशिया की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का पोर्न वीडियो बाजार 2028 तक 13 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 11 हजार लाख रुपये तक के राजस्व तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसे स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री ने बढ़ावा दिया है, जो हर साल इसमें अरबों डॉलर का निवेश करता रहा है. इसमें कहा गया है कि प्रीमियम ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग के कारण वीडियो मनोरंजन अर्थव्यवस्था में 2028 तक 8% वार्षिक वृद्धि होने की उम्मीद है. भारत में कंटेंट निवेश 2018 में 3.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 5.8 बिलियन डॉलर हो गया है.

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