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किसी की मौत के बाद आधार कार्ड, पैन और वोटर आईडी कार्ड का क्या करें?

भारत सरकार की ओर से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाते हैं. ये सभी डॉक्यूमेंट्स से आप अपनी पहचान बता सकते हैं. लेकिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो इन कार्ड का क्या होता होगा? यह सवाल अक्सर मन में आता है. किसी की मौत के बाद व्यक्ति के आधार कार्ड को रद्द करने या सरेंडर करने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है. लेकिन मृतक के परिवार वाले उसे लॉक करा सकते हैं.

किसी की मौत के बाद आधार कार्ड, पैन और वोटर आईडी कार्ड का क्या करें?
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( Image Source:  canva )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 23 Nov 2024 7:34 PM IST

ID Card Rules: भारत सरकार की ओर से देश के प्रत्येक नागरिक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं. जिसकी मदद सरकारी योजना, बैंक, रेलवे टिकट समेत अन्य कामों में पड़ती है. इन आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स शामिल है.

सरकार द्वारा जारी किए गए ये सभी डॉक्यूमेंट्स से आप अपनी पहचान बता सकते हैं. लेकिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो इन कार्ड का क्या होता होगा? यह सवाल अक्सर मन में आता है. आज हम इसी सवाल के बारे में आपको बताएंगे. कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैन, आधार और वोटर आईडी कार्ड का क्या करना चाहिए.

आधार कार्ड

किसी की मौत के बाद व्यक्ति के आधार कार्ड को रद्द करने या सरेंडर करने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है. लेकिन मृतक के परिवार वाले उसे लॉक करा सकते हैं. इसके लिए आपको www.uidai.gov.in पर जाना होगा. यहां पर 'My Aadhaar' को सिलेक्ट करें और फिर 'Aadhaar Service' पर क्लिक करें. इसके बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें. फिर 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड सबमिट करें. इसके बाद फिर ओटीपी सबमिट करके लॉक के बटन पर क्लिक करें. इस तरह आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा.

वोटर आईडी कार्ड

देश के किसी भी नागरिक के पास चुनाव में मतदान के लिए पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड का होना बहुत जरूरी है. अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में आप उसके वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव आयोग के ऑफिस जाकर फर्म-7 भरना होगा. इसके बाद वोटर आईडी कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.

पैन कार्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साल 2023 में बताया था कि अब पैन कार्ड को बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल कार्य को पूरा करना है तो इसके लिए पैन कार्ड होना आवश्यक है. अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पैन कार्य का ध्यान रखना जरूरी है वरना बाद में इसका गलत उपयोग किया जा सकता है. मृतक के पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग से संपर्क करके तुरंत सरेंडर कर दें. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पैन कार्ड सरेंडर करने से पहले इस कार्ड से जुड़े सभी खातों को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दें.

पासपोर्ट

आधार कार्ड की तरह ही पासपोर्ट को भी रद्द करने का कोई ऑप्शन अभी मौजूद नहीं है. इसे हर 10 साल बाद रिन्यू करवाना होता है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह खुद इनवैलिड हो जाएगा. बस इस बात का ध्यान रखें कि पासपोर्ट किसी गलत व्यक्ति के हाथ न लग जाए.

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