बेंगलुरु के स्कूल में रैगिंग से सदमे में छात्र! सीनियर्स ने कपड़े उतरवाए और कराया 'नंगा नाच', फिर फेंक दिया खौलता पानी
Bengaluru News: बेंगलुरु के एक इंटरनेशनल स्कूल में कुछ सीनियर स्टूडेंट्स एक जूनियर छात्र को कपड़े उतरवाकर डांस करवाया. सभी आरोपियों पर लड़के के साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं. चार दिनों तक पीड़ित छात्र पर अत्याचार करते रहे, फिर 3 सितंबर को बदतमीजी की और नंगा किया.

Bengaluru News: हाल ही में बेंगलुरु के एक इंटरनेशनल स्कूल में कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने एक युवक के साथ शर्मनाक हरकत की. नाबालिग जूनियर छात्र (15) को पहले मारा और फिर उसे नंगा करके स्कूल में घुमाया. यह सब रैगिंग के तहत किया गया, जिसे कानूनी अपराध माना जाता है. इस घटना के बाद पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहा है.
पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है. इस अपराध में हॉस्टल के वार्डन पर भी कार्रवाई की गई है. आरोपियों ने 4 दिनों तक उसके साथ बर्बरता की और उसे नंगा करके नचवाया. जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसे स्टील के हैंगर से पीटा गया.
नंगा करके जबरन कराया डांस
सीनियर स्टूडेंट्स ने 15 साल के नाबालिग युवक को हॉस्टल में प्रताड़ित किया. सभी आरोपियों पर लड़के के साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं. चार दिनों तक पीड़ित छात्र पर अत्याचार करते रहे, फिर 3 सितंबर को बदतमीजी की और नंगा किया. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 5 और 6 सितंबर को सीनियर्स ने पीड़ित पर गर्म और ठंडा पानी डालकर उसे परेशान किया.
वार्डन देखता रहा तमाशा
पुलिस की जांच में सामने आया कि छात्र ने हॉस्टल के वार्डन से सीनियर्स की शिकायत की थी. उसने बताया था कि कैसे उसके साथ रैगिंग की जा रही है, लेकिन वार्डन ने उसे नजरअंदाज कर दिया. इसके बाद आरोपियों के हौसले और बुलंद हो गए. बच्चे ने फिर अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई और तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने वार्डन को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने दी जानकारी
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट और कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल पूछताछ में शामिल हुए. इससे पहले जुलाई में हसन जिले रहे 22 साल के युवक ने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी. वह रेवा यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था.
रैगिंग के खिलाफ कानून
भारत में नियमावली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) 2009 ने रैगिंग जारी की थी. इसके तहत शिक्षा संस्थानों में रैगिंग पर बैन लगा दिया था. इसमें रैगिंग की परिभाषा, निवारण उपाय, और दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं में भी रैगिंर के खिलाफ नियम बनाए गए हैं. रैगिंग में शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, या आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराध शामिल हो सकते हैं.