कौन है कॉमेडियन Pranit More, जो 370 की बिरयानी और महिला डॉक्टर के जोक से चर्चा में आया, अब इन धाराओं में केस, कितनी हो सकती है सजा
स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं. महाराष्ट्र साइबर सेल ने FIR दर्ज की है, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया है.
क्या कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोसने की आज़ादी होनी चाहिए? क्या चंद लाइक्स, व्यूज और सोशल मीडिया मॉनिटाइजेशन के चक्कर में इंसानी गरिमा, महिलाओं की सहमति और यहां तक कि मृत शरीरों के सम्मान को दांव पर लगाया जा सकता है? हाल ही में देश के स्टैंड-अप कॉमेडी सर्किट से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मनोरंजन की दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. एक शो, एक वीडियो और कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां जिन्होंने न सिर्फ इंटरनेट पर गुस्से का सैलाब ला दिया, बल्कि अब कलाकारों के करियर और आज़ादी दोनों पर तलवार लटका दी है. महाराष्ट्र साइबर सेल से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) तक, कानून का शिकंजा अब इन स्टैंड-अप कॉमेडियंस पर कस चुका है.
महाराष्ट्र साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई
गुरुवार को महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए देश के जाने-माने स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे शो में आए दर्शक हिंमाशू जांगरा, और डॉ. सेजल पवार सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है. इन कलाकारों पर सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, अपमानजनक और अत्यधिक आपत्तिजनक कंटेंट का प्रमोशन करने का गंभीर आरोप लगा है.
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
मुंबई स्थित महाराष्ट्र साइबर के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 75(1)(iv), 75(3), 294 और 353(2) के तहत दर्ज किया गया है. इसके साथ ही इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 के बेहद कड़े प्रावधानों को भी जोड़ा गया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल माध्यमों पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो क्लिप्स के आधार पर की गई है. यह वीडियो मूल रूप से गुरुग्राम में आयोजित एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के हैं, जिसे इन कलाकारों द्वारा होस्ट और परफॉर्म किया गया था. साइबर सेल ने तीनों मुख्य आरोपियों को समन जारी कर तुरंत पेश होने और अपने बयान दर्ज कराने का सख्त निर्देश दिया है.
क्या और कितनी हो सकती है सजा?
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत जिन धाराओं का आपने उल्लेख किया है, वे भारतीय दंड संहिता (IPC) की पुरानी धाराओं की जगह नए स्वरूप और कड़े प्रावधानों के साथ लागू की गई हैं. धारा 75(1)(iv) यौन उत्पीड़न के तहत है. जिसमें अश्लील हरकत, महिला से यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न से सम्बंधित टिप्पणी करने पर अधिकतम 1 साल तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों है. धारा 75(3) यौन उत्पीड़न के लिए कड़ी सजा है. धारा 75(1) के तहत किए गए कुछ अन्य गंभीर यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए 3 साल की जेल या. जुर्माना या दोनों हो सकता है. अन्य धाराओं में 3 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना होगा.
कौन हैं प्रणीत मोरे?
प्रणीत मोरे (Pranit More) भारत के एक उभरते हुए स्टैंड-अप कॉमेडियन, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, एक्टर और पूर्व रेडियो जॉकी (RJ) हैं. वह मुख्य रूप से अपनी मिडिल-क्लास ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, क्राउड-वर्क और बॉलीवुड मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं. प्रणीत मोरे का जन्म मुंबई के एक मध्यमवर्गीय महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ. उनके पिता महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट (ST) में बस कंडक्टर के रूप में काम करते थे. उन्होंने मुंबई के के.जे. सोमैया कॉलेज से ग्रेजुएशन (BMS) किया और बाद में वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (WeSchool) से मार्केटिंग में एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की.
आरजे से स्टैंडअप कॉमेडियन तक
कॉमेडी में आने से पहले प्रणीत मोरे ने साल 2019 से 2023 तक 'रेडियो मिर्ची' में बतौर आरजे (RJ) काम किया. इस अनुभव ने उनकी कॉमिक टाइमिंग और दर्शकों से सीधे जुड़ने की कला को निखारा. यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उनके स्टैंड-अप वीडियो काफी पॉपुलर हुए. उनके दो कॉमेडी शो 'बाप को मत सिखा' और 'बैक बेंचर' को युथ के बीच काफी पसंद किया गया. वह मुख्य रूप से रोजमर्रा की जिंदगी और मिडिल क्लास आदतों पर कॉमेडी करते हैं. प्रणीत को सबसे बड़ी पहचान तब मिली जब उन्होंने भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 19' (2025) में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया. इस शो में उन्होंने एक आम और जमीन से जुड़े व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाई थी.
क्या है 370 रुपये की बिरयानी मामला?
इस पूरे विवाद की शुरुआत हिमांशु जांगरा के एक कथित वीडियो से हुई, जिसने इंटरनेट पर लोगों का खून खौला दिया. वीडियो में जांगरा मंच पर खड़े होकर अपने एक डेटिंग अनुभव का जिक्र कर रहे थे. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक महिला के साथ डेट पर 'चिकन बिरयानी' की एक थाली पर 370 रुपये खर्च किए थे. विवाद तब बढ़ा जब जांगरा ने आगे कहा कि जब महिला ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने उस 370 रुपये की बिरयानी के बदले महिला से Physical Intimacy की मांग की. चौंकाने वाली बात यह थी कि जब जांगरा मंच पर यह बात बोल रहे थे, तब को-होस्ट प्रणित मोरे और वहां बैठी ऑडियंस इस पर ठहाके लगा रही थी.
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का कड़ा रुख
इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने हिमांशु जांगरा को समन जारी कर तलब किया है. एनसीडब्ल्यू का मानना है कि यह टिप्पणी न केवल महिलाओं का अपमान करती है, बल्कि बिना सहमति के यौन उत्पीड़न और ऐसे आचरण का महिमामंडन करती है. आयोग की अध्यक्ष ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और 7 दिनों के अंदर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' मांगी है.
डेड बॉडी पर जोक
इस शो का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, जिसमें डॉ. सेजल पवार ने हिस्सा लिया था. प्रणित मोरे ने बातचीत के दौरान डॉ. पवार से पूछा था कि 'क्या डॉक्टर शवों का पोस्टमार्टम करते समय गंभीर रहते हैं या वहां कुछ मजाक भी होता है?'. इस सवाल के जवाब में डॉ. सेजल पवार ने जो कहा, उसने मेडिकल इंडस्ट्री और सामाजिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दीं. उन्होंने कथित तौर पर मेडिकल स्टडी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मृत पुरुष शवों के प्राइवेट पार्ट के शेप की तुलना करने से जुड़े अपने अनुभवों को मजाकिया लहजे में शेयर किया. किसी मृत व्यक्ति के शरीर के साथ इस तरह के भद्दे मजाक को लोगों ने बेहद संवेदनहीन और सामाजिक मानदंडों के खिलाफ माना.




