13 साल पुराने कोर्ट केस में Malaika Arora की पेशी, जज ने हटाया गवाही लिस्ट से नाम, Amrita Arora ने बताई उस रात की सच्चाई
मलाइका अरोड़ा इस केस में प्रॉसिक्यूटर्स की गवाह थी. उन्हें इस साल मार्च में अदालत में बयान देने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं. अप्रैल में फिर से समन भेजा गया, लेकिन उन्होंने इस बार भी अनुपस्थिति दर्ज कराई.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक पुराने आपराधिक मामले में बुधवार, 10 जुलाई 2025 को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुईं. यह मामला 21 फरवरी 2012 का है, जब बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान, उनकी पत्नी करीना कपूर, बहन अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा और अन्य दोस्त साउथ मुंबई के एक फाइव-स्टार होटल में डिनर पर गए थे.
डिनर के दौरान होटल में मौजूद एक साउथ अफ्रीकी नागरिक और एनआरआई व्यक्ति इकबाल मीर शर्मा के साथ सैफ अली खान का झगड़ा हो गया था. इकबाल शर्मा ने कोलाबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि बहस के दौरान सैफ अली खान ने उनकी नाक पर मुक्का मारा, जिससे उन्हें गंभीर चोट और फ्रैक्चर हो गया. इस घटना के बाद पुलिस ने सैफ अली खान, उनके दोस्त बिलाल अमरोही और अमृता अरोड़ा के पति शकील लदाक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. मामला अदालत तक पहुंचा और पिछले साल से इसकी सुनवाई शुरू हुई है.
मलाइका के खिलाफ क्यों जारी हुआ था वारंट?
मलाइका अरोड़ा इस केस में प्रॉसिक्यूटर्स की गवाह थी. उन्हें इस साल मार्च में अदालत में बयान देने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं. अप्रैल में फिर से समन भेजा गया, लेकिन उन्होंने इस बार भी अनुपस्थिति दर्ज कराई. इस पर अदालत ने मलाइका के खिलाफ ₹5,000 का जमानती वारंट जारी कर दिया था. 30 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि वे आगे भी पेश नहीं होती हैं तो ग़ैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा. इसके बाद मलाइका बुधवार को कोर्ट में उपस्थित हुईं, जिसके बाद उनके खिलाफ जारी वारंट रद्द कर दिया गया.
कोर्ट में क्या हुआ?
हालांकि मलाइका अदालत में पेश हुईं, लेकिन अभियोजन पक्ष ने नाराजगी जताई कि मलाइका पर्याप्त सहयोग नहीं कर रही हैं. उन्होंने मांग की कि मलाइका को अब गवाह लिस्ट से हटा दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने उन्हें गवाह के रूप में हटा दिया. वहीं, प्रॉसिक्यूटर्स (अभियोजन पक्ष) ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता इकबाल मीर शर्मा अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं. इसलिए उन्होंने कोर्ट से ईमेल के माध्यम से समन जारी करने की अनुमति मांगी ताकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके.
अमृता अरोड़ा की गवाही क्या कहती है?
इस केस में अब तक तीन गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं. इनमें से एक हैं अमृता अरोड़ा, जिन्होंने 29 मार्च 2025 को बतौर अभियोजन गवाह #3 अपना बयान दिया था. अमृता ने अपने बयान में कहा कि उस रात वे अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए होटल गई थी और उन्हें एक प्राइवेट एन्क्लोजर दिया गया था. डिनर के दौरान एक व्यक्ति (शिकायतकर्ता) बिना परमिशन उनके एन्क्लोजर में घुस आया और जोर से, गुस्से में आवाज़ करते हुए उन्हें चुप रहने के लिए कहा.
सैफ को मुक्के मार मार रहा था था शिकायतकर्ता
सैफ अली खान ने उस व्यक्ति से माफी मांगकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की और वापस अपने खाने में लग गए. लेकिन थोड़ी देर बाद जब सैफ वॉशरूम की ओर गए, तो अमृता को कुछ शोर सुनाई दिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने उस व्यक्ति को सैफ पर हमला करते हुए देखा. अमृता के अनुसार, झगड़ा हो रहा था और वह व्यक्ति सैफ को मुक्का मार रहा था. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उस झगड़े को जाकर रोकने की कोशिश की.