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कन्नड़ अभिनेता दर्शन को मिली जमानत, हत्या के आरोप में काट रहे सजा

कर्नाटक उच्च न्यायालय रेणुकास्वामी हत्या मामले के आरोपी साउथ सिनेमा एक्टर दर्शन थुगुदीपा की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुना दिया है. कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते के लिए जमानत दे दी है.

कन्नड़ अभिनेता दर्शन को मिली जमानत, हत्या के आरोप में काट रहे सजा
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सागर द्विवेदी
Edited By: सागर द्विवेदी

Updated on: 30 Oct 2024 11:44 AM IST

कर्नाटक उच्च न्यायालय रेणुकास्वामी हत्या मामले के आरोपी साउथ सिनेमा एक्टर की दर्शन थुगुदीपा अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते के लिए जमानत दे दी है.

एक्टर दर्शन को इस आधार पर अंतरिम जमानत मिली है उसने मांग की थी कि उसके दोनों पैरों में सुन्नपन है और सर्जरी करानी होगी. दर्शन रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल में बंद है. कोर्ट ने दर्शन को जमानत देते हुए कहा कि उसे अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा इसी के साथ 7 दिन के अंदर उपचार का अपडेट दिया जाएगा.

कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर दी जमानत

कोर्ट ने केवल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जमानत की मंजूरी दी है. मंगलवार को अभिनेता के वकील ने मैसूर के एक निजी अस्पताल में उनकी सर्जरी कराने की अनुमति के लिए अदालत से अनुरोध किया था. सरकारी वकील ने इस अनुरोध का विरोध किया और कहा कि मेडिकल दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं है कि दर्शन को कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा. उन्होंने तर्क दिया कि सर्जरी सरकारी अस्पताल में की जा सकती है.

रेणुकास्वामी की हत्या अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने के आरोप में की गई थी. जो दोस्त दर्शन के करीब थे. उसे मैसूर में दर्शन के फार्म हाउस पर बहला फुलसाकर ले जाया गया वहां उसे परेशान किया और फिर मार डाला और बाद दो महीने पहले कामाक्षीपाल्या में एक नाले में उसके शव को फेंक दिया था.

एक्टर दर्शन थुगुदीपा को उनकी दोस्ट और एक्ट्र्रेस पवित्र गौड़ा और 15 अन्य लोगों के साथ जून में बेंगलुरु में अपने एक फैन को प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

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