Begin typing your search...

हैदराबाद कोर्ट ने Allu Arjun का जमानत आदेश रखा सुरक्षित, सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए स्थगित

भगदड़ मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामित अल्लू अर्जुन के बचाव पक्ष के वकील ने नियमित जमानत याचिका दायर की थी. 'पुष्पा-2' स्टार 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे.

हैदराबाद कोर्ट ने Allu Arjun का जमानत आदेश रखा सुरक्षित, सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए स्थगित
X
( Image Source:  Instagram : alluarjunonline )
रूपाली राय
Edited By: रूपाली राय

Published on: 30 Dec 2024 8:53 PM

हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को संध्या थिएटर भगदड़ मामले में 'पुष्पा 2' स्टार अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने जवाबी याचिका दायर करने वाली पुलिस और एक्टर के बचाव पक्ष के वकील दोनों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को 3 जनवरी, 2025 तक के लिए टाल दिया.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में हुए थे पेश

भगदड़ मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामित अल्लू अर्जुन के बचाव पक्ष के वकील ने नियमित जमानत याचिका दायर की थी. 'पुष्पा-2' स्टार 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे. एक्टर की लीगल टीम ने अपना मामला प्रेजेंट किया, जबकि पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए एक जवाबी याचिका दायर की.

भगदड़ में महिला की मौत

यह घटना 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई, जब अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी और भगदड़ जैसी स्थिति में एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका 8 वर्षीय बेटा घायल हो गया. घायल बच्चे के पिता भास्कर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'बच्चे ने 20 दिनों के बाद बात करने के लायक हो पाया है.

चार हफ्ते की अंतरिम जमानत

इस घटना से काफी हद तक जन आक्रोश फैल गया, जिसके बाद मृत महिला के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद, शहर पुलिस ने मृतक महिला के परिवार की शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर ऑर्गनाइजर के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और जमानत की सुनवाई के नतीजे आने तक अगले दिन तेलंगाना उच्च न्यायालय ने चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी.

अगला लेख