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Dhurandhar Song Controversy: दिल्ली HC की सलाह, OTT रिलीज से पहले त्रिमूर्ति फिल्म्स और Aditya Dhar कर ले सुलह

फिल्म ‘धुरंधर 2’ में ‘त्रिदेव’ के गाने के कथित इस्तेमाल को लेकर कॉपीराइट विवाद अदालत पहुंचा. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को फिलहाल सुलह के लिए भेजते हुए OTT रिलीज पर भी अहम टिप्पणी की.

Dhurandhar 2 Tirchi Topiwale Copyright Case
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Dhurandhar 2 Tirchi Topiwale Copyright Case
( Image Source:  IMDB )
रूपाली राय
Edited By: रूपाली राय3 Mins Read

Updated on: 10 April 2026 6:00 AM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक 'तिरछी टोपीवाले' कॉपीराइट मामले में फैसला सुनाया. यह मामला फिल्म 'धुरंधर 2' में 1989 की पुरानी फिल्म त्रिदेव के एक फेमस गाने के बिना परमिशन इस्तेमाल करने को लेकर था. जज तुषार राव गेडेला ने इस विवाद को सुलह के लिए भेज दिया है यानी अब दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके या बीच बचाव की मदद से इस झगड़े को सुलझाएंगे.

फिल्म 'त्रिदेव' बनाने वाली कंपनी 'त्रिमूर्ति फिल्म्स' ने आदित्य धर की कंपनी बी62 स्टूडियोज और सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. उनका आरोप था कि 'धुरंधर 2' में 'ओये ओये' गाने में त्रिदेव का मशहूर गाना 'तिरछी टोपी वाले' बिना किसी इजाजत के इस्तेमाल किया गया है. हालांकि बी62 स्टूडियोज और सुपर कैसेट्स ने इस आरोप से इनकार किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है.

अदालत ने क्या कहा?

जज ने कहा कि अभी फिल्म 'धुरंधर 2' के किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे Netflix, Amazon Prime पर जल्द रिलीज होने की संभावना नहीं दिख रही है. इसलिए इस समय किसी भी तरह की अंतरिम राहत जैसे गाने को हटाने या फिल्म रोकने का आदेश देने की जरूरत नहीं है. हालांकि, अदालत ने डिफ़ेंटेड पक्ष बी62 स्टूडियोज को साफ निर्देश दिया कि वे फिल्म के सभी आर्थिक हिसाब-किताब सही से रखें क्योंकि यह विवाद पैसे से जुड़ा है, इसलिए बाद में अगर 'त्रिमूर्ति फिल्म्स' को कोई नुकसान साबित होता है तो उन्हें मुआवजा मिल सके.

सुलह का फैसला

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि वे इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं. इसलिए अदालत ने पूरा मामला सुलह के लिए भेज दिया। दोनों पक्षों को 22 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में पेश होना होगा.

क्या कहता है तर्क?

'त्रिमूर्ति फिल्म्स' के वरिष्ठ वकील ने कहा कि 'धुरंधर 2' के अंत में क्रेडिट्स में खुद यह लिखा है कि विवादित गाने का कॉपीराइट 'त्रिमूर्ति फिल्म्स' के पास ही है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर फिल्म ओटीटी या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है तो उस गाने को आसानी से हटाया जा सकता है.

डिफ़ेंटेड का तर्क

सुपर कैसेट्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अखिल सिबल ने कहा कि गाने पर उनका लेबल का राइट्स है. उन्होंने अदालत से कोई अंतरिम राहत न देने की मांग की. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 'त्रिमूर्ति फिल्म्स' ने अदालत से कुछ जरुरी बातें छुपाई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि त्रिदेव का यह गाना पहले भी दूसरी फिल्मों में इस्तेमाल हो चुका है.

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