'मन्नत' में रेनोवेशन को लेकर शिकायत, Shahrukh Khan के बंगले की हुई आधिकारिक जांच
इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया पूर्व आईपीएस अधिकारी और वकील वाईपी सिंह के एक बयान ने, जो उन्होंने इस घटना से ठीक एक दिन पहले दिया था. उन्होंने कहा कि मन्नत मूल रूप से 'विला वियना' नाम की एक विरासत (हेरिटेज) इमारत थी.

मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड इलाके में स्थित शाहरुख खान का आलीशान बंगला 'मन्नत' एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. शुक्रवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और वन विभाग की एक संयुक्त टीम उनके बंगले पर जांच के लिए पहुंची. इस जांच का कारण था 'मन्नत' में चल रहा रेनोवेशन कार्य, जिसे लेकर शिकायत की गई थी कि यह तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के नियमों का उल्लंघन कर रहा है.
ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह जांच एक शिकायत के बाद की गई जिसमें आरोप लगाया गया था कि शाहरुख खान के बंगले पर रेनोवेशन बिना जरूरी अनुमति के किया जा रहा है और यह तटीय और पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं कर रहा. वन विभाग के एक अधिकारी ने इस निरीक्षण की पुष्टि करते हुए कहा, 'हमें रेनोवेशन की परमिशन को लेकर शिकायत मिली थी. इसलिए हमारी टीम ने साइट का निरीक्षण किया. अब उस जांच के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे जल्द ही संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा.'
शाहरुख़ की मैनेजर से किया संपर्क
इस निरीक्षण में BMC के एच-वेस्ट वार्ड के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री विभाग और बिल्डिंग प्रपोज़ल विभाग के अधिकारी भी शामिल थे. हालांकि BMC के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे केवल वन विभाग के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए गए थे और उनकी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं थी. जांच के दौरान बंगले में मौजूद कर्मचारियों ने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और परमिशन लेटर जल्द ही दिखा दिए जाएंगे. दूसरी ओर, जब ईटाइम्स ने शाहरुख खान के मैनेजर से संपर्क किया तो उन्होंने किसी भी शिकायत से इनकार करते हुए कहा, 'कोई शिकायत नहीं है...सारा काम नियमों के अनुसार ही किया जा रहा है.'
फ्लैट बनाना मुमकिन नहीं था
इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया पूर्व आईपीएस अधिकारी और वकील वाईपी सिंह के एक बयान ने, जो उन्होंने इस घटना से ठीक एक दिन पहले दिया था. उन्होंने कहा कि मन्नत मूल रूप से 'विला वियना' नाम की एक विरासत (हेरिटेज) इमारत थी. साल 2005 में इस बंगले के पीछे सात मंजिलों की एक इमारत बनाई गई, जब शहरी भूमि सीलिंग अधिनियम (Urban Land Ceiling Act) लागू था. वाईपी सिंह के अनुसार, उस समय एक बड़ा फ्लैट बनाना कानूनन मुमकिन नहीं था, इसलिए BMC से 12 छोटे फ्लैट्स के लिए मंजूरी ली गई थी. लेकिन मंजूरी के बाद इन फ्लैटों को जोड़कर एक ही विशाल लग्जरी बंगला बना दिया गया जिसमें शाहरुख खान का परिवार रहता है.
मन्नत छोड़ शिफ्ट हुए किंग खान
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह सब बिना नगर निगम के अधिकारियों की मदद और मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता था. भले ही अब यह कानून हट चुका है, लेकिन उस वक्त जो नियम तोड़े गए, उनकी जिम्मेदारी अभी भी बची हुई है. सूत्रों के अनुसार, इस समय शाहरुख खान और उनका परिवार 'मन्नत' में नहीं रह रहा है. बंगले में चल रहे रेनोवेशन कार्य के कारण वे अस्थायी रूप से पास की एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं.