Aaradhya Bachchan का सख्त एक्शन, मिसलीडिंग कंटेंट को लेकर किया कोर्ट का रुख
13 साल की आराध्या बच्चन ने सोशल मीडिया पर खुद के लिए हो रही लगातार मिसलीडिंग कंटेंट के खिलाफ सख्त एक्टिंग लिया है. दिग्गज स्टार अमिताभ बच्चन की पोती और ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन की बेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है.

ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिसलीडिंग कंटेंट हटाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आराध्या बच्चन द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें मीडिया में उनके बारे में गलत जानकारी को बढ़ावा देने के संबंध में समरी जजमेंट की मांग की गई थी.
13 वर्षीय आराध्या ने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले आदेश को फॉलो करते नई याचिका दायर की, जिसमें सर्च इंजन दिग्गज गूगल, एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया अकाउंट बॉलीवुड टाइम्स और अन्य वेबसाइटों को उस कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसे आराध्या बच्चन ने अपनी पिछली याचिका में पहचाना था.
गूगल को जारी हुई नोटिस
अब दिग्गज स्टार अमिताभ बच्चन की पोती की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आज गूगल को नोटिस जारी किया है. बता दें कि मिसलीडिंग कंटेंट मामले में आराध्या की दूसरी याचिका तब आई जब कुछ कुछ वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं.
फैलाई गई गलत अफवाहें
हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल, 2023 को यूट्यूब को आराध्या बच्चन के हेल्थ के बारे में फर्जी वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश दिया, क्योंकि उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि यूट्यूब पर फर्जी और मिसलीडिंग (भ्रामक) वीडियो में उन्हें गंभीर रूप से बीमार दिखाया जा रहा है. इसके अलावा आराध्या ने अपनी पिछली याचिका में कहा था कि कुछ मिसलीडिंग कंटेंट में उन्हें मरा हुआ बताया जा रहा है.
हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि चाहे सेलेब्रिटी हो या आम इंसान हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है जिससे किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए. हो, गरिमा का अधिकार है, खासकर जब बात उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हो.