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GST Rate Cut: क्‍या आप अब भी हैं कंफ्यूज्‍ड? यहां मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब

22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं. रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे शैंपू और फेस पाउडर पर टैक्स घटा, जबकि कुछ नई श्रेणियों को टैक्स दायरे में लाया गया. जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को पूरी तरह छूट मिली. पुराने स्टॉक और ई-वे बिल वैध रहेंगे, ITC का उपयोग पुराने टैक्स पर मान्य रहेगा. कारोबारी अनुपालन सरल होगा और उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी.

GST Rate Cut: क्‍या आप अब भी हैं कंफ्यूज्‍ड? यहां मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब
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( Image Source:  Sora AI )
प्रवीण सिंह
Edited By: प्रवीण सिंह

Published on: 22 Sept 2025 12:33 PM

भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने के आठ साल बाद अब एक बार फिर आम जनता और कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है. 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं. सरकार का दावा है कि इस बदलाव से टैक्स सिस्टम न केवल आसान होगा बल्कि रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी असर पड़ेगा. फेस पाउडर, शैंपू और कई जरूरी सामान सस्ते हो गए हैं तो दूसरी तरफ कुछ नई श्रेणियों को टैक्स के दायरे में लाया गया है.

जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं को पूरी तरह छूट देकर मध्यमवर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई है. वहीं कारोबारी जगत के लिए भी इन बदलावों से अनुपालन आसान होने की उम्मीद है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल है कि इन नए नियमों का असर उनकी जेब पर कैसे पड़ेगा? कौन-सी चीजें सस्ती होंगी और किस पर टैक्स बढ़ेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब…

जीएसटी से जुड़े आम सवाल-जवाब

1. जीएसटी दर कटौती का मतलब क्या है?

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, जो पुराने वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह लागू हुआ. नई दरों से टैक्स प्रणाली आसान और पारदर्शी होगी.

2. नई दरें कब से लागू होंगी?

22 सितंबर 2025 से नई दरें प्रभावी हैं.

3. बदलाव से कारोबारियों और उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा?

दरें सरल की गई हैं और असमानताएं हटाई गई हैं, जिससे अनुपालन आसान होगा और उपभोक्ताओं को स्पष्टता मिलेगी.

4. जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर कोई बदलाव हुआ?

नहीं, रजिस्ट्रेशन की लिमिट वैसी की वैसी है.

5. पुरानी सप्लाई और नया चालान - किस दर से टैक्स लगेगा?

सप्लाई और भुगतान 22 सितंबर से पहले हुआ तो पुरानी दर, बाद में हुआ तो नई दर लागू होगी.

6. अग्रिम भुगतान पर क्या नियम है?

22 सितंबर से पहले मिला अग्रिम पुरानी दर से, उसके बाद मिली राशि नई दर से टैक्स लगेगा.

7. ई-वे बिल बनवाना होगा क्या?

नहीं, पुराने ई-वे बिल अब भी वैध हैं.

8. पुराने स्टॉक पर टैक्स लागू होगा?

अगर सप्लाई 22 सितंबर के बाद होगी, तो नई दर लागू होगी.

9. इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर असर?

पुराना ITC मान्य रहेगा. छूट वाली वस्तुओं के ITC का उपयोग अब नहीं किया जा सकेगा.

10. बीमा पॉलिसियों पर असर?

जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं पूरी तरह टैक्स-फ्री हैं.

11. यात्री परिवहन सेवाओं पर टैक्स क्या रहेगा?

सड़क परिवहन – 5%, एयर इकोनॉमी – 5%, अन्य क्लास – 18%.

12. दवाओं और रोजमर्रा की चीजों पर असर?

ज्यादातर दवाओं पर 5% टैक्स, फेस पाउडर और शैंपू सस्ते हुए.

13. दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स पर नियम?

UHT दूध पूरी छूट में, प्लांट-बेस्ड मिल्क – 5% टैक्स.

14. कृषि मशीनरी, कपास और टेक्सटाइल्स पर बदलाव?

कृषि मशीनरी और कपास कम दर पर कर योग्य. टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर उलटे शुल्क में ITC रिफंड.

15. ई-कॉमर्स डिलीवरी पर टैक्स कौन देगा?

डिलीवरी अपंजीकृत व्यक्ति से - ई-कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा, पंजीकृत सप्लायर खुद देंगे.

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