क्या है बर्थराइट सिटीजनशिप? ट्रंप ने दी डेडलाइन, भारतीय मूल की महिलाएं चुन रहीं ये ऑप्शन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक कानूनी सिद्धांत है. इसके तहत अमेरिका या उसके क्षेत्रों में जन्मे किसी भी बच्चे को ऑटोमैटिकली नागरिकता मिल जाती है.;

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Edited By :  हेमा पंत
Updated On : 24 Jan 2025 1:17 PM IST

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एंटी इमीग्रेशन पॉलिसी के तहत जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का कार्यकारी आदेश दिया है. इस बीच अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय माता-पिता सी-सेक्शन ऑप्शन चुन रहे हैं. जहां बच्चों को जन्म देने की डेडलाइन 20 फरवरी तक है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सी-सेक्शन का ऑप्शन चुनने वाली महिलाएं आठवें या नौवें महीने में होती हैं. वहीं, कुछ महिलाएं फुल टर्म तक पहुंचने से कुछ हफ्ते दूर होती हैं. इसके कारण बच्चों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. चलिए जानते हैं क्या है बर्थराइट सिटिजनशिप?

क्या है बर्थराइट सिटिजनशिप?

जन्मसिद्ध नागरिकता एक कानूनी सिद्धांत है, जो बच्चों को उनके जन्म के देश के आधार पर नागरिकता देता है. भले ही उनके माता-पिता किसी दूसरे देश के नागरिक हो या इमीग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो.

महिलाएं चुन रही सी-सेक्शन ऑप्शन

हालांकि, इस मामले में न्यू जर्सी के मैटरनिटी क्लिनिक में काम करने वाली डॉ. एसडी रामा ने बताया कि उन्हें प्रीटर्म डिलीवरी के लिए कई रिक्वेस्ट आई हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया से एक महिला ने बात की. वह 7 महीने से प्रेग्नेंट है, जो अपने पति के साथ प्रीटर्म डिलीवरी के लिए आई थी. जबकि डिलीवरी के डेट मार्च में है.

सी-सेक्शन से हो सकते हैं ये नुकसान

टेक्सास में डिलीवरी एक्सपर्ट डॉ. एसजी मुक्काला ने प्रीटर्म डिलीवरी के जोखिमों के बारे में कपल को चेतावनी दी है. इसके चलते बच्चों में अंडरडेवलप लंग्स, खाने से जुड़ी समस्याएं, जन्म के समय कम वजन और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जैसी परेशानियां हो सकती हैं. पिछले दो दिनों में उन्होंने 15 से 20 कपल से बात की है.

लाखों भारतीय होंगे प्रभावित

बर्थराइट सिटीजनशिप की समय सीमा को पार करने की होड़ व्यापक है. नॉन-परमानेंट रेजिडेंट को 20 फरवरी के बाद जन्में बच्चों को ऑटोमैटिकली नागरिकता नहीं मिलेगी. बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करना इमीग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव है. इसके चलते देश में अस्थायी वीजा पर रहने वाले लाखों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं. ग्रीन कार्ड पाने के लिए समय एक सदी से ज्यादा होने के कारण जन्मसिद्ध नागरिकता कई गर्भवती महिलाओं, खासतौर पर अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में काम करती है.

ट्रंप के इस फैसले को बताया असंवैधानिक

डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को सिएटल के एक फेडरल जज ने इसे असंवैधानिक करार दिया है और इस पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है. कई लोगों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति इस सिद्धांत पर रोक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यह संविधान में निहित है.

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