कोटा में 12वीं की छात्रा के साथ स्कूल में छेड़छाड़ का मामला, आरोपी हुआ गिरफ्तार
राजस्थान के कोटा में एक गांव में सरकारी स्कूल के टीचर को 12वीं की छात्रा के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया. आरोपी को कल यानी 20 सितंबर को पोक्सो अदालत में ले जाया गया, जहां पर फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. यह घटना कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के जुल्मी गांव के सरकारी स्कूल की बताई जा रही है.;
Kota: राजस्थान के कोटा में एक गांव में सरकारी स्कूल के टीचर को 12वीं की छात्रा के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया. आरोपी को कल यानी 20 सितंबर को पोक्सो अदालत में ले जाया गया, जहां पर फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. यह घटना कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के जुल्मी गांव के सरकारी स्कूल की बताई जा रही है. आपको बतां दे की इस स्कूल को कुछ दिन पहले ही 'प्रधानमंत्री श्री स्कूल' की विशेष श्रेणी के तहत चुना गया था.
इस घटना को सुन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टीचर को सस्पेंड करने के लिए कहा, साथ ही प्रिंसिपल को भी सस्पेंड करने को कहा क्योंकि उन्होंने सही समय पर कार्रवाई नही की. सुकेत थाने के SHO रघुवीर सिंह ने की छात्रा के शिकायत दर्ज कराते ही आरोपी वेद प्रकाश बैरवा (32)को गिरफ्तार कर लिया गया है.
टीचर के ना सुनने पर बेटी ने माता-पिता को बताया
SHO ने बताया की आरोपी ने नाबालिग को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था और उसका जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की. नाबालिग ने इस घटना की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल, साथ ही क्लास टीचर से की थी,लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नही किया. जब कुछ नही हुआ तो छात्रा ने परेशान होकर अपना माता-पिता को इस बारे में बताया.गुरुवार को छात्रा के मां-बाप स्कूल गए, लेकिन वहां के प्रिंसिपल और आरोपी टीचर ने उन्हें वहां से भगा दिया.
सैंकड़ों ग्रामीण पहुंचे स्कूल
इस घटना की जानकारी मिलते ही बहुत से ग्रामीण स्कूल गए और विरोध किया. ग्रामीण को देख स्कूल के स्टाफ ने अपने आपको कमरे में बंद कर दिया. मौजूद ग्रामीणों बेहद गुस्से में थे और उन्होंने कम से कम ढाई घंटे तक विरोध किया. हंगामे की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम स्कूल गई और भीड़ को शांत करवाया.
इसके बाद आरोपी टीचर को पुलिस स्टेशन ले गए. SHO रघुवीर सिंह ने बताया कि आरोपी टीचर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया है.पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया.
कोटा जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार यानी कल आरोपी टीचर को और प्रिंसिपल को स्कूल से सस्पेंड करने के आदेश दिए. उन्होंने आगे बताया कि विभागीय जांच में स्कूल प्रिंसिपल को मामले की सूचना मिली थी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से उन्हें दोषी पाया गया है.