उपराष्ट्रपति रह चुके धनखड़ अब MLA वाली पेंशन के लिए चर्चा में, पूर्व विधायकों को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों एमएलए (विधानसभा सदस्य) वाली पेंशन को लेकर चर्चा में हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें पहले से ही कई सुविधाएं और पेंशन मिल रही हैं, लेकिन पूर्व विधायक होने के नाते वे एमएलए पेंशन के भी हकदार हैं. इस पेंशन में मासिक भत्ता, मेडिकल सुविधाएं, सरकारी गाड़ी, यात्रा भत्ता जैसी कई सुविधाएं शामिल होती हैं.;
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ राजनेता जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है. धनखड़ 1993 से 1998 तक अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे थे. विधानसभा सचिवालय को दिया गया उनका यह आवेदन अब प्रक्रिया में है और स्वीकृति मिलने पर उन्हें प्रतिमाह 42,000 रुपये की पेंशन के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सकता है.
धनखड़ का राजनीतिक करियर बेहद लंबा और विविधताओं से भरा रहा है. वे लोकसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं. अब पूर्व विधायक पेंशन को लेकर उनका यह कदम राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ मानों कहीं गायब हो गए हो अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है.
जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर
जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक झुंझुनू लोकसभा सीट से जनता दल के सांसद रहे और उस दौरान चंद्रशेखर सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया. इसके बाद 1993 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर किशनगढ़ से विधायक बने. 2019 से 2022 तक उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी निभाई. वहीं, 2022 से 2025 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे. उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अब उन्होंने पूर्व विधायक पेंशन का दावा किया है.
विधानसभा सचिवालय में आवेदन और पेंशन प्रक्रिया
राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने जगदीप धनखड़ के आवेदन पर विचार शुरू कर दिया है. विधानसभा के नियमों के अनुसार, पूर्व विधायकों को उनके कार्यकाल के आधार पर पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं. धनखड़ के मामले में 1993 से 1998 तक का कार्यकाल पेंशन पात्रता के लिए गिना जाएगा. यदि उनका आवेदन मंजूर होता है, तो उन्हें प्रतिमाह 42,000 रुपये पेंशन, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा भत्ता और अन्य लाभ मिलेंगे.
पूर्व विधायकों को मिलती हैं ये सुविधाएं
राजस्थान में पूर्व विधायकों को पेंशन के अलावा कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- मुफ्त चिकित्सा सुविधा (परिवार सहित)
- विधानसभा या सरकारी कार्यों से संबंधित यात्रा भत्ता
- विधानसभा कार्यक्रमों और सरकारी आयोजनों में विशेष भागीदारी
- प्रशासनिक स्तर पर अन्य सहयोग और लाभ
- राजनीतिक हलकों में चर्चा
धनखड़ का यह कदम उनके लंबे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ पेंशन का मामला नहीं है, बल्कि इससे पूर्व विधायकों की सुविधाओं और पेंशन व्यवस्था पर भी नई बहस छिड़ सकती है. विधानसभा सचिवालय उनके आवेदन पर अंतिम निर्णय जल्द ही सुना सकता है.