पंजाब सरकार की शगुन स्कीम हुई पेपर लैस! अब ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
Punjab Government: पंजाब सरकार ने शगुन योजना का लाभ पाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब श्रमिक धार्मिक स्थल और विवाह संपन्न कराने वाले धार्मिक व्यक्तियों की तस्वीरें प्रस्तुत करके शगुन योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा मजदूरों के बच्चों के लिए वजीफा योजना के तहत दो साल की सेवा शर्त समाप्त कर दी है.;
Punjab Shagun Yojana: पंजाब सरकार प्रदेश महिलाओं के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से गरीब परिवार की बेटियों के लिए शादी-ब्याह में भी आर्थिक मदद की जाती है. इस तरह की योजना में एक नाम 'शगुन स्कीम' का नाम भी शामिल है.
जानकारी के अनुसार, शगुन स्कीम श्रम विभाग ने अलग-अलग अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली योजना है. इसमें सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाएं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है. इसके लिए कागजी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेपर लैस काम को बढ़ावा दिया जाएगा.
क्या है शगुन योजना?
पंजाब सरकार की इस योजना के तहत सिर्फ एक बार दो लड़कियों के विवाह के अवसर पर लागू होती है. न सिर्फ तलाक आदि के बाद पुनर्विवाह पर. एक कार्यकर्ता अपनी बेटी की शादी की डेट के 6 महीने के अंदर आवेदन कर सकता है. यह श्रमिक इस स्कीम के तहत राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था से ऐसी कोई सहायता प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के तहत लाभ पाने का हकदार है. योजना की राशि बालिका के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी.
मंत्री ने बताया कि शगुन योजना का लाभ पाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब श्रमिक धार्मिक स्थल और विवाह संपन्न कराने वाले धार्मिक व्यक्तियों की तस्वीरें प्रस्तुत करके शगुन योजना का लाभ उठा सकते हैं.
पेपर लैस हुई ये सर्विस
इस संबंध में श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, प्रमाण पत्र, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस का अनुदान और रीन्यू, लाइसेंस अपडेट, महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की परमिशन, सहित कई प्रमुख सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया गया है. इसके लिए आप https://pblabour.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. मंत्री ने बताया कि कल्याण निधि का पेमेंट, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के तहत लाभों के लिए दावे, निर्माण स्थलों और ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रेशन, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करना, अन्य विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं.
बच्चों के लिए किए जा रहे काम
मंत्री ने बताया कि सीएम मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मजदूरों के बच्चों के लिए वजीफा योजना के तहत दो साल की सेवा शर्त समाप्त कर दी है. उन्होंने बताया कि मजदूरों को योगदान देने के दिन से ही वजीफा योजना का लाभ मिल सकता है.