भागकर शादी करने वाले कपल न हों परेशान! CM मान ने किया खतरा होने पर सुरक्षा देने का एलान
Punjab Government: पंजाब सरकार ने भाग के शादी करने वाले प्रेमी जोड़ो को सुरक्षा प्रदान करने का एलान किया है. सीएम मान के फैसले के अनुसार, कपल खतरा होने पर अपने घर के पास पुलिस स्टेशन में जाकर सुरक्षा की मांग कर सकते हैं. सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है. हेल्प के लिए प्रेमी जोड़े 181 पर 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं.;
Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने युवा पीढ़ी के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने भाग के शादी किए कपल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की एलान किया है. परिवार और रिश्तेदार बच्चों की लव मैरिज के खिलाफ होते हैं. इसके बाद कई बार कपल को उनकी जान का भी खतरा रहता है. इसलिए वह पुलिस के पास मदद के लिए जाते हैं. अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहत भरा फैसला लिया है.
पंजाब सरकार ने माता-पिता की मर्जी के बिना शादी करने वाले युवाओं के लिए बड़ा फैसला किया है. सीएम ने भागकर शादी करने वाले कपल को पुलिस सुरक्षा देने का फैसला लिया है. अगर किसी कपल को जान और उनकी स्वतंत्रता का खतरा है या महसूस होता है तो वह पुलिस के पास मदद के लिए पहुंच सकते हैं. इस संबंध में एक टॉल फ्री नंबर भी जारी किया है.
प्रेमी जोड़ो के लिए उठाया कदम
सीएम मान के फैसले के अनुसार, कपल खतरा होने पर अपने घर के पास पुलिस स्टेशन में जाकर सुरक्षा की मांग कर सकते हैं. सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है. हेल्प के लिए प्रेमी जोड़े 181 पर 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं. यह कदम पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के तहत उठाया है. राज्य के सभी पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी जो कि असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का नहीं होगा. उसकी नियुक्ति स्पेशल मामले के निपटारे के लिए होगी. किसी अपनी रिक्वेस्ट पर 3 तीन में फैसला लिया जाएगा. खतरा गंभीर हुआ तो तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
24 घंटे होगी जारी रहेगी सेवा
पंजाब के कमिश्नर और सीनियर पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है. जिसमें कहा गया कि वे अपने जिलों में 24 घंटे चलने वाला एक हेल्प डेस्क की स्थापना करें, जहां ऐसे मामलों की सुनवाई हो और कार्रवाई हो. खतरे की जांच और गंभीरता को देखते हुए कपल को सुरक्षा प्रदान की जाए. पुलिस को पूरे मामले पर नजर रखने को कहा गया है साथ ही रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा, ऐसे युवा जो भाग कर शादी कर लेते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनी है. सुरक्षा मांगने के लिए खतरा भी गंभीर होना चाहिए, तभी सुरक्षा मिलेगी.