हाय रे जमाना! कोर्ट में पत्नी को कहने लगा बहन, जबरन संबंध बनाने पर पति को 10 साल की जेल

रांची में सिविल कोर्ट ने पत्नी के मना करने पर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में एक युवक को 10 साल की सजा सुनाई है. सजा से बचने के लिए अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान पति अपनी ही पत्नी को बहन कहने लगा. लेकिन अदालत में पति का ये पैतरा काम नहीं आया. अब कोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है.;

( Image Source:  meta ai )
Edited By :  सार्थक अरोड़ा
Updated On : 26 Nov 2025 1:20 PM IST

झारखंड से एक हैरान कर देने वाला मामला समाने आया है. पत्नी की मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने पति को 10 साल की सजा सुनाई.

इतना ही नहीं इस सजा के साथ पति पर 10 हजार रुपये का दंड भी लगाया गया. लेकिन इस मामले ने सभी को उस समय चौका दिया जब पति कोर्ट में अपनी पत्नी को बहन कहने लगा.

2015 में दर्ज हुआ मामला अब हुई सुनवाई

इस मामले पर सुनवाई में करीब 8 साल का समय लगा. कोर्ट ने पति को आरोपी मानते हुए 10 साल की सजा तो सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2015 में पीड़ित पत्नी ने कोतवाली थाना में FIR दर्ज करवाई थी. वहीं अदालत में पेश होने के दौरान पत्नी ने ठोस सबूत भी पेश किए.

दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप

पत्नी ने साल 2016 जून में पति के खिलाफ सुखदेव नगर थाना में दहेज प्रताड़ना को लेकर FIR दर्ज करवाई. कोर्ट ने इस मामले में पति को आरोपी पाया जिसके बाद उसे 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान मामले को भटकाने के लिए अपनी ही पत्नी को बहन-बहन कहकर पुकारना शुरू कर दिया.

बहन के समान है

कोर्ट के सामने दलील पेश करने के दौरान पति अपनी ही पत्नी को बहन कहने लगा. उसने कहा कि जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, वह मेरी बहन के समान है. लेकिन कोर्ट के सामने ये पैतरा काम नहीं आया.

शादी का झांसा, जबरन बनाए यौन संबंध

आरोपी ने शादी का झांसा देते हुए 15 साल की किशोरी के साथ एक साल तक यौन संबंध बनाए. इस दौरान एक बच्ची का भी जन्म हुआ. लेकिन आरोपी ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया. इतना ही नहीं शादी के एवज में एक लाख रुपये की भी मांग पत्नी से की थी. इस आरोप में अदालत ने फैसला सुनाया और पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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