9 साल पुराने मामले में राम रहीम को बड़ा झटका, आखिर क्यों HC के फैसले को SC ने पलटा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पवित्र ग्रंथ की बेअदबी से संबंधित एक मामले में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ कार्रवाही पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटा दी.;
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2015 के बरगाड़ी बेअदबी कांड से जुड़े तीन मामलों में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ कार्रवाही पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटा दी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पर रोक के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर स्वयंभू बाबा को नोटिस भी जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने बदला HC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की बेंज पंजाब सरकार की ओर से पंजाब और हरियाणा के मार्च में दिए गए हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ अपील सुनाई है. जिसमें राम रहीम के खिलाफ तीन बेअदबी मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी. यह मामला बरगड़ी, फरीदकोट जिले में कई घटनाओं से जुड़ा है, जहां पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के शबद/स्वरूप की कथित तौर पर बेअदबी की गई थी और वह गायब हो गई थी.
क्या थी रोक लगाने की मांग
साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन बेअदबी मामलों में गुरमीत राम रहीम सिंह और डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायियों के खिलाफ मुकदमे को फरीदकोट की एक अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था. यह मामला डेरा अनुयायी परदीप सिंह कटारियां की हत्या के बाद आया था. जो इस मामले में आरोपी था.
वहीं दिसंबर 2021 में डेरा सच्चा चीफ ने HC का रुख किया था और मांग की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) 2015 के तीन बेअदबी एफआईआर की जांच जारी रखे. एडवोकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंह ने एडवोकेट विवेक जैन और राजत भारद्वाज के साथ पंजाब राज्य के लिए पेशी की. वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर सिंह के लिए पेश हुईं.