VIDEO में देखिए बाइक की रफ्तार और गलत दिशा में कार, डरा देगा ये खौफनाक हादसा

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज II में सड़क के गलत साइड पर चल रही एक एसयूवी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक युवा बाइक राइडर की जान चली गई. यह हादसा रविवार,15 सितंबर को हुआ और कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे जमानत भी मिल गई. तस्वीरों में देखा जा सकता है की टक्कर मारने वाली एसयूवी महिंद्रा 3XO के बोनट पर भाजपा का स्टिकर लगा हुआ था.;

Photo Credit- Screenshot of video
By :  संस्कृति जयपुरिया
Updated On : 20 Sept 2024 8:42 AM IST

हरियाणा : गुरुग्राम के डीएलएफ फेज II में सड़क के गलत साइड पर चल रही एक एसयूवी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक युवा बाइक राइडर की जान चली गई. यह हादसा रविवार,15 सितंबर को हुआ और कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे जमानत भी मिल गई. तस्वीरों में देखा जा सकता है की टक्कर मारने वाली एसयूवी महिंद्रा 3XO के बोनट पर भाजपा का स्टिकर लगा हुआ था.

15 सितंबर को हुई इस घटना का वीडियो, पीड़ित युवा के दोस्त द्वारा पहने गए गोप्रो कैमरे में रिकार्ड हो गया, जिसमें गोल्फ कोर्स रोड पर बेल्वेडियर पार्क के पास हाई-स्पीड लेन पर हुई घातक टक्कर दिखाई गई.

हाई स्पीड-लेन पर हुआ हादसा

पीड़ित युवा अक्षत गर्ग के करीबी दोस्त प्रद्युम्न के मुताबिक, यह हादसा हाई स्पीड-लेन पर हुआ.प्रद्युम्न का आरोप है कि आरोपी कुलदीप ठाकुर अपनी महिंद्रा 3XO को गलत साइड से चला रहे थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच टक्कर हुई.हादसा होने के तुरंत बाद ही एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उसके बावजूद अक्षत ने अपना दम तोड़ दिया.

घटनास्थल के पास से मिले वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित युवा के दोस्त प्रद्युम्न आरोपी से भिड़ते हुए नजर आ रहे है, और वह आरोपी से पूछ रही थी की गलत साइड में गाड़ी क्यों चला रहा था.वीडियो में प्रद्युम्न को लोगों से पुलिस को संपर्क करने का आग्रह करते हुए देखा जा सकता है.

आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

गुरुग्राम पुलिस ने ठाकुर के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें धारा 106 (लापरवाही से मौत), धारा 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), धारा 324 (4) (20,000 रुपये से अधिक की क्षति पहुंचाने वाली शरारत) और धारा 166 (मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा) शामिल हैं. दुर्घटना स्थल पर पकड़े गए ठाकुर को जमानत भी मिल गई.

इस बीच, इंडिया टुडे ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया है कि आरोपी पर शराब या नशीली दवाओं का परीक्षण किया गया था या नहीं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.इस मामले में आगे की जांच तेजी से चल रही है.

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