हमारे सोनू की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी... चलती कार पर आशिक का खतरनाक ड्रामा! वायरल Kiss वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने लगाया ठिकाने?
दिल्ली के साकेत J ब्लॉक से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में एक युवक बेहद खतरनाक तरीके से चलते हुए कार की छत पर चढ़कर स्टंट करता दिखता है. इतना ही नहीं, ट्रैफिक सिग्नल पर उसी कार से एक लड़की खिड़की से बाहर झुकती है और दोनों किस करते हैं.;
दिल्ली के साकेत J ब्लॉक से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में एक युवक बेहद खतरनाक तरीके से चलते हुए कार की छत पर चढ़कर स्टंट करता दिखता है. इतना ही नहीं, ट्रैफिक सिग्नल पर उसी कार से एक लड़की खिड़की से बाहर झुकती है और दोनों किस करते हैं. यह पूरा नजारा सामने चल रही एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया.
वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराज़गी फैल गई और नेटिज़न्स ने इसे लापरवाही की पराकाष्ठा बताते हुए दिल्ली पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए युवक और वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 और 184 के तहत चालान काट दिया.
चलती कार की छत पर चढ़कर स्टंट- वीडियो में दिखी खतरनाक हरकत
वीडियो बनाने वाला शख्स युवक की हरकत देखकर कहता है कि इसे देखो ज़रा. अगर ये ऐसे ही मर गया तो क्या किसी को दुख होगा? उसके माता-पिता रोते हुए कहेंगे- ‘हमारे सोनू की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी.’ … मैं 30 साल का हूं, लेकिन अगर रात 8 बजे तक घर नहीं पहुंचूं तो मेरे घर से फोन आ जाता है कि कहां हूं. ये लड़का ज्यादा बड़ा भी नहीं है, होगा कोई 20–21 साल का.” वीडियो पोस्ट करने वाले ने यह भी कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसे जानलेवा स्टंट करना सिर्फ खुद की जान ही नहीं, दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा है.
दिल्ली पुलिस का त्वरित एक्शन- मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान
दिल्ली पुलिस ने वीडियो को अपने आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि ज़िंदगी कीमती है. ऊपर बताए गए मामले में आरोपी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 और 184 के तहत जुर्माना लगाया गया है. नागरिकों से अनुरोध है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें.”
पुलिस के अनुसार आरोपी पर ये धाराएं लागू की गईं- धारा 179 MVA – पुलिस निर्देश न मानना, धारा 184 MVA – खतरनाक तरीके से वाहन चलाना. वाहन मालिक के खिलाफ भी खुली लंबी चालान लिस्ट. सोशल मीडिया यूज़र ने कमेंट सेक्शन में बताया कि वाहन मालिक पर पहले से कई पेंडिंग चालान दर्ज हैं, जिनमें शामिल हैं- ओवरस्पीडिंग (धारा 112/183) के कई चालान, गलत पार्किंग (धारा 122/177) निर्देशों की अवहेलना (धारा 179) सीट बेल्ट न लगाने का चालान (धारा 194B(1)) इन सब चालानों ने पुलिस की कार्रवाई को और कड़ा बना दिया है.
सोशल मीडिया पर बहस- स्टंट या बेपरवाही?
वायरल वीडियो को लेकर यूज़र्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे स्टंट करते लोग आखिर कब सीखेंगे. कई लोगों ने इसे समाज के लिए “खतरनाक ट्रेंड” बताया और कहा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानून तोड़ती हैं, बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डालती हैं.