पति-पत्नी की लड़ाई में एक 'OK' से मचा बवाल, रेलवे को उठाना पड़ा इतने करोड़ का नुकसान

छत्तीसगढ़ से एक मामला आया है, जहां पर पति-पत्नी का झगड़ा रेलवे को बहुत भारी पड़ा है. पति-पत्नी के लड़ाई के चक्कर में पति को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, साथ ही इस चक्कर में रेलवे को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा. पूरा मामला जानने के लिए खबर पढ़ें.;

( Image Source:  Freepik )
Edited By :  संस्कृति जयपुरिया
Updated On : 8 Nov 2024 3:53 PM IST

Bilaspur : हर पति-पत्नी के बीच में लड़ाई-झगड़ा होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक मामला आया है, जहां पर पति-पत्नी का झगड़ा रेलवे को बहुत भारी पड़ा है. रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हो गया है. साथ ही एक रेलवे कर्मी की नौकरी चली गई. ममाला है कि स्टेशन पर रेलवे मास्टर की अपनी पत्नी से लड़ाई हो जाती है, तभी पति ने कहा वो घर आकर बात करेगा, तभी पत्नी ने 'ओके' कहकर फोन रख दिया और वहीं उस एक ओके को सुन दूसरे स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को रवाने करने का सिग्नल दे दिया.

इस मामले में पति ने पत्नी को तलाक देने का फैसला लिया. तलाक की अर्जी को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने पत्नी के इस तरह के व्यवहार को मानसिक क्रूरता माना है. साथ ही पति का तलाक मांगना सही बताया गया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई.

क्या है मामला?

भिलाई की रहने वाली युवती की शादी विशाखापट्टनम के युवक साथ हुई थी. पति रेलवे में स्टेशन मास्टर है. पति का कहना है कि जब शादी के बाद 14 को रिसेप्शन हुआ तब उसकी पत्नी खुश नहीं थी. उसने रात में पति को बताया कि उसका किसी और के साथ अफेयर है. वह बहुत बार शारीरिक संबंध भी बना चुकी है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी. पति ने ये सब लड़की के पिता को बताया. पिता ने लड़के को इस बात का भरोसा दिया की वह आगे कभी ऐसा नहीं करेगी.

पति का आरोप है कि बाप के समझाने के बाद भी पत्नी अपने प्रेमी से बात करती थी. एक दिन जब पति ड्यूटी पर था तो वह फोन करके बहस करने लगी. इसके बाद पति ने परेशान होकर न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन पेश किया.

पत्नी का आरोप

पत्नी ने पति पर दहेज का आरोप लगाया. जिसके बाद पुलिस ने पति के पिता, बड़े भाई, भाभी और मौसेरा भाई बहन के खिलाफ 498 के तहत केस दर्ज कर ली.तभी पति के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दुर्ग न्यायालय ट्रांसफर किया गया. जब दुर्ग न्यायालय से याचिका खारिज कर दी गई तो पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

इस मामले की आगे की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की बेंच में हुई. हाईकोर्ट में पत्नी ने पति पर आरोप लगाया की उसका भाभी के साथ अफेयर है. साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की झूठी रिपोर्ट लिखाई. हालांकि, दहेज में कब और कैसे नकद रकम दिया गया नहीं बताया गया.

पति को मिली मंजूरी

इस मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि पति से फोन पर लड़ाई करने की वजह से रेल कर्मी सस्पेंड हो गया. साथ ही पति के परिवार वालों पर भी झूठे आरोप लगाए. हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के फैसले को खारिज किया और पति को तलाक देने की इजाजत दी.

Similar News