मिजोरम-म्यांमार सीमा पार करने पर लगी रोक! अब ऐसे मिलेगी एंट्री, जान लें ये जरूरी बात
म्यांमार और भारत के नागरिकों को एक दूसरे के देश में प्रवेश करने के लिए सात दिनों के बॉर्डर पास की आवश्यकता पड़ेगी. सरकार ने इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में बॉर्डर के पास रहने वाले नागरिकों को इस पास की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है.;
केंद्र सरकार ने 510 किलोमीटर लंबी मिजोरम और म्यमार बॉर्डर पर सुरक्षा को और भी टाइट किया है. इसी कड़ी में इस सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है. इस संबंध में एक अधिकारी ने जानाकारी दी और कहा कि अब सीमा पास करने के लिए आसपास रहने वाले लोगों को पास की जरूरत होगी.
इस तरह सरकार के आदेश पर बॉर्डर पार करने के लिए आवाजाही को नियंत्रित किया गया है. इस फैसले से सरकार ने अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाने के प्रयास किए हैं.
गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश
जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत सात नागरिकों को मिलने वाला ये पास सात दिनों तक वैध रहने वाला है. वहीं नए दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य पुलिस, असम राइफल्स और स्वास्थ्य अधिकारियों ने 31 दिसंबर से कुछ प्रवेश और निकास बिंदुओं पर ये कदम उठाए हैं. वहीं जारी हुए नोटिस में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बॉर्डर पार करने के लिए नागरिकों को प्रमाण देना होगा कि वह 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहता है.
क्यों है पास की जरूरत?
वहीं इस पास की जरूरत को लेकर बात की जाए तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीएमाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं. इनकी लंबाई करीब 1600 कीलोमीटर है. हालांकि कई लोग इन सीमाओं के दूसरी तरफ रहते हैं. ऐसे में बॉर्डर के पास होने के कारण नागरिकों के रिश्ते दूसरे देशों से भी खास हो जाते हैं. इस कारण अकसर मिलने और व्यापार करने एक दूसरे के देश में आवाजाही होती रहती है. जानकारी के अनुसार इस सीमा को घटाकर 10 किलोमीटर किया गया है. लेकिन इस कारण अवैध घुसपैठ को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है. जिस कारण इसे व्यवस्थित और नियंत्रित किया है.
जान लीजिए दिशा निर्देश
वहीं जो भी नागरिक इस बॉर्डर पास को जिस क्रॉसिंग पॉइंट से लेगा उसे वहीं पर जमा करना होगा. समय की अगर बात की जाए तो समोवार से शनिवार तक नागरिक केवल 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक की क्रासिंग पार कर पाएंगे. जानकारी के अनुसार ये बॉर्डर पास एक ही शख्स को जारी किया जाएगा. ऐसे में नाबालिग अपने माता-पिता के साथ आसानी से सफर कर पाएंगे. माता-पिता अपने साथ सिर्फ तीन ही बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं. अगर आपके साथ और भी व्यक्ति होंगे तो उनके लिए अलग पास जारी किए जाएंगे.