'गांधी परिवार ने 50 लाख को 2000 करोड़ में कैसे बदल लिया', हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल-सोनिया पर क्यों कसा तंज?
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया ने ₹50 लाख को ₹2000 करोड़ में कैसे बदल दिया. सरमा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड कंपनी को धोखाधड़ी से कब्जे में लिया.;
Himanta Biswa Sarma On Gandhi Family National Herald Case: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 16 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ₹50 लाख को ₹2000 करोड़ में कैसे बदल दिया. सरमा ने कहा कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड कंपनी को धोखाधड़ी से कब्जे में लिया, जो कि एक धारा 19 (Section 19) की कंपनी है. ऐसी कंपनियां मुनाफा नहीं कमा सकतीं, जैसे कि हमारी कैंसर फाउंडेशन.
सरमा ने कहा कि जब कंपनी की पूंजी सिर्फ ₹50 लाख थी, तब गांधी परिवार ने इसे 'फ्रॉड' तरीके से लिया और इसकी नेट वर्थ ₹2000 करोड़ तक पहुंच गई. राहुल गांधी अक्सर अडानी और अंबानी पर सवाल उठाते हैं. अब मैं पूछता हूं- उन्होंने ऐसा कौन-सा बिज़नेस मंत्र सीखा कि इतनी बड़ी छलांग लगाई? मुझे भी बताएं ताकि मैं असम के लिए कुछ कर सकूं.
'कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता उपेक्षित रह गए हैं'
सरमा ने कहा कि गांधी परिवार दौलत कमा रहा है, लेकिन कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता उपेक्षित रह गए हैं. उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होकर अपनी बेकसूरी साबित करनी चाहिए.
'सोनिया और राहुल गांधी ₹2000 करोड़ पार्टी को लौटाएं'
असम के सीएम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मांग करनी चाहिए कि सोनिया और राहुल गांधी ₹2000 करोड़ पार्टी को लौटाएं. आपने कांग्रेस के दफ्तरों की हालत देखी है? कम से कम ₹2000 करोड़ तो पार्टी को दफ्तरों के लिए मिलने चाहिए थे. गांधी परिवार पैसे बना रहा है और नीचे के कार्यकर्ता परेशान हैं.
ED ने सोनिया-राहुल के खिलाफ दायर की चार्जशीट
ED ने नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. मामला अब 25 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलों के लिए सूचीबद्ध है. केस में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3, 44, 45, 70 और 4 के तहत कार्रवाई की गई है.
कांग्रेस का देशव्यापी विरोध
इससे पहले दिन में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया. कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है.