MS धोनी को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस, आखिर क्या है पूरा विवाद, समझिए
Jharkhand High Court sent notice to MS Dhoni: हाई कोर्ट ने धोनी को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है. धोनी को अब अदालत में पेश होकर यह बताना होगा कि उन्होंने किस आधार पर यह मामला दर्ज करवाया है.;
Jharkhand High Court sent notice to MS Dhoni : भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाई कोर्ट ने एक केस के संबंध में नोटिस जारी किया है. यह मामला धोनी और उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के बीच विवाद से जुड़ा है. दिवाकर और दास, जो कि आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं, ने धोनी के साथ क्रिकेट अकादमियों के संचालन के लिए एक समझौता किया था. इस समझौते के तहत वे धोनी के नाम का उपयोग करके अकादमियां खोलने वाले थे. लेकिन धोनी ने इस वर्ष जनवरी में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया.
धोनी का आरोप क्या है?
धोनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिवाकर और दास ने उनकी अनुमति समाप्त होने के बावजूद उनके नाम का गलत इस्तेमाल जारी रखा और उनसे धोखाधड़ी की. धोनी का दावा है कि इससे उन्हें 15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने उनके नाम पर बिना उनकी जानकारी और स्वीकृति के अकादमियां स्थापित कीं, जिससे उनके ब्रांड को भी नुकसान पहुंचा है. धोनी ने यह भी कहा कि उन्होंने 2021 में दिवाकर और दास की अधिकारिता समाप्त कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों उनके नाम का लाभ उठाते रहे.
हाई कोर्ट की कार्रवाई
इस मामले में दिवाकर और दास ने हाई कोर्ट का रुख किया है, जहां उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की सुनवाई पर आपत्ति जताई है. उनका दावा है कि अदालत ने धोनी की शिकायत पर जो संज्ञान लिया है, वह गलत है और इसे खारिज किया जाना चाहिए. धोनी का यह आरोप न सिर्फ उनके पूर्व साझेदारों के साथ उनके व्यापारिक संबंधों में दरार का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उनके नाम और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया गया है. कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा.