महिला ने तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर पालतू कुत्ते का काटा गला, लाश को फ्लैट में छिपाकर रखा कई दिन तक...
बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पालतू कुत्ते की गला रेतकर हत्या कर दी और उसकी सड़ी-गली लाश को कई दिनों तक अपने फ्लैट में छिपाकर रखा. इस घटना ने न सिर्फ पशु प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी है.;
बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पालतू कुत्ते की गला रेतकर हत्या कर दी और उसकी सड़ी-गली लाश को कई दिनों तक अपने फ्लैट में छिपाकर रखा. इस घटना ने न सिर्फ पशु प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी है.
पशु क्रूरता के इस मामले की आरोपी त्रिपर्णा पाइक, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, पर तांत्रिक अनुष्ठान के शक में यह वीभत्स कृत्य करने का आरोप है. अपार्टमेंट के अंदर मिले पूजा के सामान, देवी-देवताओं की तस्वीरें और अन्य दो कुत्तों की दुर्दशा ने इस मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया है.
कैसे सामने आया यह मामला?
चार दिन तक जब त्रिपर्णा पाइक के फ्लैट से तेज दुर्गंध आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों ने BBMP (बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका) को सूचित किया. जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो त्रिपर्णा ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया और आत्महत्या की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा. पुलिस और BBMP अधिकारियों ने फ्लैट में घुसकर जब छानबीन की तो वहां एक मृत लैब्राडोर का सड़ा-गला शव, और दो अन्य कुत्ते बुरी हालत में मिले. फ्लैट की खिड़कियां और दरवाज़े सील थे, जिससे अंदर बदबू की स्थिति असहनीय हो चुकी थी.
हत्या और तांत्रिक क्रिया का कनेक्शन?
जांच में सामने आया है कि त्रिपर्णा पहले चार लैब्राडोर कुत्तों की मालकिन थी. उनमें से एक की मौत चार महीने पहले हो चुकी थी. अब एक और कुत्ते की गला रेतकर हत्या, और आशंका जताई जा रही है कि ये सब तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़े हो सकते हैं. फ्लैट में फैले पूजा के सामान और फोटो इस ओर इशारा करते हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि कुत्ते की मौत चार दिन पहले हुई थी. फ्लैट की बंद स्थिति और वेंटिलेशन की कमी से भयंकर बदबू फैल गई थी, जिससे बिल्डिंग के अन्य निवासियों की सेहत को खतरा उत्पन्न हो गया था.
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
त्रिपर्णा पाइक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. BBMP ने पुष्टि की है कि दोनों जीवित कुत्तों को रेस्क्यू कर रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जा रहा है.