संसद में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, जानें इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब
वक्फ इस्लामिक धर्मार्थ, धार्मिक या पवित्र उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण है. भारत में वक्फ बोर्ड 8.7 लाख संपत्तियों और 9.4 लाख एकड़ भूमि का प्रबंधन करता है. वक्फ अधिनियम, 1995 इन संपत्तियों को विनियमित करता है. सरकार संशोधन के माध्यम से पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाना चाहती है, जिससे नए विवाद उत्पन्न हो रहे हैं.;
केंद्र सरकार आज यानी 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो गया है. सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा, साथ ही महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य करेगा. हालांकि, इस कदम का मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो इसे धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं. लोकसभा में इस विधेयक पर जोरदार बहस होने की संभावना है, जिसमें सरकार और विपक्ष आमने-सामने होंगे.
इस विधेयक के संदर्भ में वक्फ बोर्डों के पास मौजूद संपत्तियां और उनसे जुड़े विवाद भी चर्चा का विषय बने हुए हैं. पूरे भारत में वक्फ बोर्डों के पास लाखों एकड़ भूमि है, जिनमें से कई संपत्तियां कानूनी विवादों में उलझी हुई हैं. विपक्ष का तर्क है कि सरकार इस विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है. अब इन सबके बीच लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं. आइये इन सवालों के जवाब जानते हैं.
वक्फ क्या है?
वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें चल या अचल संपत्ति को धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दिया जाता है.
वक्फ अधिनियम, 1995 क्या है?
यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को विनियमित करता है. इसके तहत, वक्फ संपत्तियां इस्लामिक धर्मार्थ कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित होती हैं.
वक्फ संपत्तियां कौन दान करता है, और इनका प्रबंधन कौन करता है?
वक्फ संपत्तियां इस्लाम के अनुयायियों द्वारा दान की जाती हैं और प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती हैं. यह बोर्ड एक कानूनी इकाई होती है जो संपत्ति को अधिग्रहित, धारण और हस्तांतरित कर सकती है, लेकिन इसे स्थायी रूप से बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता.
भारत में वक्फ बोर्ड कितनी भूमि को मैनेज करता है?
भारत में वक्फ बोर्ड 8.7 लाख संपत्तियों और लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि का नियंत्रण करता है, जिसका अनुमानित मूल्य ₹1.2 लाख करोड़ है. यह भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक संस्थान है.
संशोधन क्यों कर रही है भाजपा सरकार?
सरकार का प्रस्तावित संशोधन वक्फ बोर्डों को उनकी संपत्तियों को जिला कलेक्टर के पास पंजीकृत कराने के लिए बाध्य करेगा, जिससे उनका उचित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही, यह विधेयक वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को सरकार द्वारा नामित करने की व्यवस्था करेगा, जिससे सत्ता में बैठे लोगों का बोर्ड पर अधिक नियंत्रण हो सकता है.
क्या वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं?
संशोधित विधेयक के अनुसार, वक्फ बोर्ड का सीईओ कोई गैर-मुस्लिम भी हो सकता है, और इसमें कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है.
भारत में कितने वक्फ बोर्ड हैं?
वर्तमान में भारत में 30 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं.
वक्फ संपत्तियों के प्रकार कौन-कौन से हैं?
वक्फ संपत्तियों में कृषि भूमि, भवन, दरगाह/मजार और कब्रिस्तान, ईदगाह, खानकाह, मदरसे, मस्जिद, भूखंड, तालाब, स्कूल, दुकानें और अन्य संस्थान शामिल होते हैं.
वक्फ न्यायाधिकरणों में कितने मामले लंबित हैं?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में वक्फ न्यायाधिकरणों में 40,951 मामले लंबित हैं. इनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हैं.
वक्फ बोर्ड किन प्रकार के कानूनी विवादों का सामना करता है?
वक्फ बोर्डों को संपत्ति प्रबंधन, कानूनी विवाद, महिला प्रतिनिधित्व और सुधारों की आवश्यकता जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है.
क्या वक्फ न्यायाधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?
हां, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और हाईकोर्ट उसे संशोधित, रद्द या बरकरार रख सकता है.
वक्फ संपत्तियों की लिस्टिंग और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है?
वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत, एक सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जांच, गवाहों के बयान और दस्तावेजों की जांच के आधार पर वक्फ संपत्तियों की सूची तैयार करता है. इन संपत्तियों का प्रबंधन मुतवल्ली नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता है.
क्या वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है?
वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत, वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों पर दावा कर सकता है जो इस्लामिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की गई हों. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी भी निजी संपत्ति पर सीधा दावा कर सकते हैं.
क्या वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है?
नहीं, वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को स्वतः वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकता. वक्फ का गठन तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को इस्लामिक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है.