शिवसेना नेता संजय राउत को 15 दिनों की जेल, BJP नेता की पत्नी ने मानहानि का लगाया था आरोप

Sanjay Raut: पिछले साल बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि संजय राउत ने निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया है. संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दम्पति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं.;

Sanjay Raut
Edited By :  सचिन सिंह
Updated On : 26 Sept 2024 3:15 PM IST

Sanjay Raut: शिवसेना नेता (यूबीटी) संजय राउत को मानहानि के एक मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने गुरुवार को 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने मानहानी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी कोर्ट) ने संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने पिछले साल कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि संजय राउत ने उन पर निराधार और मानहानी का आरोप लगाया है. राउत ने कहा था कि मेधा किरीट सोमैया और उनके पति मुंबई के पास मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं.

क्या है मामला ?

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए मिले फंड का दुरुपयोग कर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं. इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था.

मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था.

मेधा सोमैया ने शिकायत में कहा गया था, 'आरोपी ने मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं. ये बयान आम जनता की नज़र में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं.'

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