यौन संबंध की मांग ठुकराने पर 34 साल की महिला को उतारा मौत के घाट, सबूत मिटाने के लिए नाबालिग ने रचा गजब का खेल
बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझने पर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि 34 वर्षीय महिला की हत्या उसके ही पड़ोसी 18 साल के युवक ने की, क्योंकि उसने उसके यौन प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. विरोध करने पर आरोपी ने महिला का मुंह और नाक दबाकर उसकी जान ले ली. बाद में सबूत मिटाने के लिए उसने घर में आग लगा दी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को हत्या और सबूत नष्ट करने की धाराओं में गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.;
बेंगलुरु से सामने आए एक दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस जांच ने चौंकाने वाला सच उजागर किया है. एक सप्ताह पहले अपने किराए के घर में मृत पाई गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत को अब हत्या करार दिया गया है. जांच में पता चला है कि 34 वर्षीय महिला की हत्या एक 18 साल के युवक ने तब कर दी, जब उसने उसके यौन प्रस्ताव का विरोध किया.
मृतका की पहचान शार्मिला डीके के रूप में हुई है, जो मल्टीनेशनल कंपनी एक्सेंचर (Accenture) में काम करती थीं. शुरुआत में पुलिस को शक था कि आग लगने के बाद दम घुटने से उनकी मौत हुई है, लेकिन वैज्ञानिक और तकनीकी जांच ने पूरे मामले की परतें खोल दीं.
आग से मौत का शक, लेकिन पोस्टमार्टम ने बदली कहानी
शार्मिला डीके का शव 3 जनवरी को बेंगलुरु के राममूर्ति नगर स्थित सुब्रमण्य लेआउट में उनके किराए के मकान से बरामद हुआ था. घर के अंदर आग के निशान मिलने के कारण शुरुआती तौर पर इसे हादसा माना गया. इसी आधार पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194(3)(iv) के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद पुलिस को शक हुआ कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित अपराध है.
पड़ोसी निकला कातिल, तकनीकी सबूतों से हुआ खुलासा
जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई. आरोपी की पहचान कर्नल कुरई के रूप में हुई है, जो मृतका के घर के बगल में ही रहता था. पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया.
रात 9 बजे खिड़की से घुसा, यौन संबंध की मांग की
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि वह 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे स्लाइडिंग खिड़की के जरिए शार्मिला के घर में दाखिल हुआ था. उसका इरादा महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करना था. जब शार्मिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने कथित तौर पर उनका मुंह और नाक जबरन दबा दी, जिससे वह अर्ध-बेहोश हो गईं. संघर्ष के दौरान महिला को गंभीर चोटें भी आईं और खून बहने लगा.
सबूत मिटाने के लिए घर में लगाई आग
पुलिस ने बताया कि अपराध को छिपाने के लिए आरोपी ने मृतका के कपड़े और अन्य आपत्तिजनक सामान बेडरूम के गद्दे पर रखकर आग लगा दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. जाते समय आरोपी कथित तौर पर शार्मिला का मोबाइल फोन भी चुरा ले गया.
हत्या और सबूत नष्ट करने की धाराओं में केस दर्ज
आरोपी के कबूलनामे और अन्य पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. इसमें धारा 103(1) (हत्या), 64(2), 66 और 238 (सबूत नष्ट करना) शामिल हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने यह वारदात अकेले अंजाम दी या इसमें कोई और भी शामिल था.