'बहू को यौन संबंध बनाने के लिए...', हाईकोर्ट ने ससुर को नहीं दी जमानत, लगाई कड़ी फटकार

Punjab and Haryana High Court News: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बहू का यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी ससुर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ससुर ने भ्रष्ट कार्य किया है.;

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट(Image Source:  ANI )

Punjab and Haryana High Court News: हमारे समाज में ससुर को पिता का दर्जा दिया गया है. एक लड़की जब अपने पिता को छोड़कर शादी के बाद ससुराल जाती है तो वह ससुर को अपना पिता मानती है. उनकी सेवा करती है. उसे विश्वास होता है कि ससुर भी उसे अपनी बेटी मानेंगे, लेकिन क्या हो अगर ससुर ही उसकी इज्जत का दुश्मन बन जाए. कुछ ऐसा ही मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से सामने आया है, जहां बहू का यौन उत्पीड़न करने वाले ससुर को कड़ी फटकार लगाते हुए उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई.

जस्टिस सुमित गोयल ने बहू का यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी ससुर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देना मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है.

'ससुर ने किया भ्रष्ट कार्य'

जस्टिस गोयल ने कहा कि ससुर-बहू के रिश्ते की मर्यादा और गरिमा अटूट विश्वास और गंभीरता के साथ बनी रहती है. अनजाने में किया गया कुकृत्य भी इस रिश्ते के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है. बहू को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना ससुर की ओर से किया गया भ्रष्ट कार्य है.

पति ने नशे की हालत में किया दुर्व्यवहार

आरोपी ससुर के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 354 ए और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और अपने घर वालों से अधिक दहेज मांगने का दबाव बनाया.

पति ने ससुर का दिया साथ

इसके बाद ससुर ने भी बहू के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया. पति ने भी इस काम में ससुर का साथ दिया. जब बहू ने इसका विरोध किया तो उसे तलाक की धमकी दी गई.

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