कैदी नंबर 15528 बना पूर्व सांसद, जेल में हाई-सिक्योरिटी सेल में रखा गया प्रज्वल रेवन्ना; पहली रात रोते-बिलखते बीती

पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 47 वर्षीय घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उन्हें बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में कैदी नंबर 15528 के रूप में रखा गया है. जेल में उनकी पहली रात भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण रही और मेडिकल जांच के दौरान वे फूट-फूटकर रो पड़े. अदालत ने उन्हें कई धाराओं में दोषी ठहराते हुए कुल ₹11.5 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें से ₹11.25 लाख पीड़िता को मुआवज़े के रूप में दिए जाएंगे.;

( Image Source:  ANI )
Edited By :  अच्‍युत कुमार द्विवेदी
Updated On : 3 Aug 2025 10:05 PM IST

Prajwal Revanna rape case: निलंबित जेडी(एस) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक बहुचर्चित मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदी संख्या 15528 के रूप में दर्ज किया गया है. 47 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद, उन्होंने जेल में अपनी पहली रात बेहद भावुक और तनावपूर्ण स्थिति में बिताई.

जेल अधिकारियों के अनुसार, शनिवार रात जब उन्हें जेल लाया गया, तब मेडिकल जांच के दौरान वे रो पड़े और बेहद तनावग्रस्त नजर आए. जेल स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन मानसिक रूप से वे परेशान थे. फिलहाल उन्हें हाई-सिक्योरिटी सेल में रखा गया है जहां अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं.

रेवन्ना ने हाईकोर्ट में दाखिल की अपील

रेवन्ना ने जेल स्टाफ को बताया कि उन्होंने अपनी सजा को लेकर उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है. जेल प्रशासन ने पुष्टि की है कि उन्हें जेल की मानक पोशाक पहननी होगी, जैसा सभी कैदियों के लिए अनिवार्य है.

प्रज्वल रेवन्ना पर लगा 11.5 लाख रुपये का जुर्माना

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों के लिए बनी विशेष अदालत ने 2021 में एक घरेलू सहायिका के साथ दो बार दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी ठहराया. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 376(2)(k) और 376(2)(n) के तहत शेष जीवनकाल के लिए कारावास की सजा दी. इसके अलावा विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें कुल 11.5 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है, जिसमें से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.

कोर्ट ने प्रज्वल को विभिन्न गंभीर आरोपों जैसे बार-बार बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ताक-झांक (वोयरिज्म) और आपराधिक धमकी के लिए दोषी ठहराया. आरोप यह भी है कि उन्होंने पीड़िता पर दो अलग-अलग स्थानों, हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित गानिकाडा फार्महाउस और बेंगलुरु में, हमला किया था और इसका वीडियो भी अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था. रेवन्ना के खिलाफ आईटी एक्ट समेत आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया है.

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