''लुबना कुरैशी को बेपर्दा न कर दूं तो धाकड़ मेरा नाम नहीं...'', हाईवे सेक्स कांड के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़
लुबना कुरैशी और मनोहलाल धाकड़ के वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने मीम्स शेयर करते हुए कहा- लुबना कुरैशी को बेपर्दा न कर दूं तो धाकड़ मेरा नहीं. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा- अब तो समझ ही गए होगे, मेरा नाम धाकड़ क्यों रखा गया है.... वहीं, कई लोगों ने धाकड़ के साथ नजर आने वाली महिला के कुरैशी होने का दावा किया है. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.;
Dhakad Lubna Quraishi Viral Video Memes: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेक्स करने वाले मनोहरलाल धाकड़ इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे एक महिला के साथ अश्लील डांस और हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक नाम जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, वो है लुबना कुरैशी. इस नाम से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. लेकिन इन वीडियोज की सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता.
एक वीडियो में तो एक महिला लोगों पर जमकर भड़कती हुई नजर आ रही है. वो कहती है- मेरा जिस्म, मेरी मर्जी... तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले. इस वीडियो के सामने आने के बाद धाकड़ और लुबना कुरैशी को लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- लुबना कुरैशी को बेपर्दा न कर दूं तो मनोहर लाल धाकड़ मेरा नाम नहीं. दूसरे यूजर ने उन्हें अश्लीलता फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार करने की मांग की.
एक अन्य यूजर ने कहा- अब तो समझ ही गए होगे मेरा सरनेम धाकड़ क्यों है... वहीं, कई यूजर ऐसे भी हैं, जो धाकड़ के साथ नजर आने वाली महिला को लुबना कुरैशी बता रहे हैं. कई ऐसे भी हैं जो ऐसी फिजूल की बातें करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं.
हालांकि, इस तरह की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक बनाना और मीम्स शेयर करना संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है. ऐसी घटनाओं पर चर्चा करते समय हमें जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए.
13 मई को रिकॉर्ड हुआ धाकड़ का वीडियो
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बीजेपी नेता मनोहरलाल धाकड़ का वायरल वीडियो 13 मई का है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद 26 मई को मंदसौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296 (सार्वजनिक अश्लीलता), 285 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा) और 3(5) (सामूहिक अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया. ये सभी धाराएं जमानती हैं, जिसके चलते उन्हें 27 मई को अदालत से जमानत मिल गई.
वीडियो की सत्यता पर सवाल
मनोहरलाल धाकड़ के वकील ने दावा किया है कि वायरल वीडियो एडिट किया गया है और संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है. उन्होंने वीडियो की फॉरेंसिक जांच की मांग की है.
ब्लैकमेल और NHAI कर्मचारियों की भूमिका
रिपोर्ट्स के अनुसार, NHAI के तीन कर्मचारियों ने मनोहरलाल धाकड़ से 80 हजार रुपये की मांग की थी. जब उन्हें भुगतान नहीं मिला, तो उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस अनुशासनहीनता के चलते इन कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है.
धाकड़ से बीजेपी ने बनाई दूरी
मनोहरलाल धाकड़ ने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. हालांकि, इस घटना के बाद भाजपा ने उनसे दूरी बना ली है.
क्या होगी सजा?
यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो धारा 296 के तहत अधिकतम तीन महीने की जेल या ₹1,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. धारा 285 के तहत छह महीने तक की जेल या ₹1,000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.