ITR Filing 2025: रिटर्न फाइल करते समय न करें ये गलती, रिफंड मिलने में होगी परेशानी
ITR Filing 2025: अगर आप टैक्स रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो ITR फाइल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. इनमें से एक भी गलती रिफंड प्रक्रिया में देरी या रद्दी का कारण बन सकती है. आयर रिटर्न करते समय अपनी सभी जानकारी सही भरें.;
ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइनल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया था, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिली है. अब वह 15 सितंबर तक टैक्स फाइनल कर सकते हैं. इस संबंध में लगातार नई जानकारी भी शेयर की जा रही है.
ITR फाइल करना नौकरीपेशा नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है. हालांकि इसके लिए वार्षिक आय राशि निर्धारित की गई है. लेकिन आईटीआर फाइल करते समय थोड़ी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है. इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.
ITR के डॉक्यूमेंट
आयर रिटर्न करते समय अपनी सभी जानकारी सही भरें. फॉर्म भरने के बाद उसे दोबारा चेक कर लें, कहीं कोई गलती तो नहीं. सही डॉक्टूमेंट्स अपलोड करें. अगर कोई गलती हुई तो रिटर्न रद्द को सकता है.
बड़े खर्च की जानकारी
अगर आपका कोई बिल 1 लाख या उससे ज्यादा का आया है तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को जरूर दें. वहीं क्रेडिट कार्ड पर 10 लाख से ज्यादा महंगी कार खरीदने जैसे सूचना भी न छिपाएं. अगर सच नहीं बताया को आपको विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है.
सही फॉर्म भरें
करदाताओं के हिसाब से ITR के अलग-अलग फॉर्म होते हैं. इसलिए अपनी कैटेगरी के अनुसार सही फॉर्म भरें. गलत फॉर्म भरने से आपकी आईटीआर निलंबित हो सकती है.
इनकम का सोर्स
रिटर्न फाइल करते समय अपनी इनकम के सभी सॉर्स के बारे में बताएंगे. झूठ बोलने या छिपाने से 50 फीसदी से 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
फॉर्म 16 पर ध्यान दें
आपने पुरानी नौकरी छोड़ नई जगह ज्वाइन किया है तो पुराने कंपनी से मिले और फॉर्म 16 को नए कंपनी में सबमिट करें. जिससे सही टीडीएस काट सके.
आय छूट वाली इनकम
ITR फाइल करते समय खेती से फायदा हो रहा है तो जरूरी बताएं. क्योंकि कृषि आय को सरकार ने टैक्स फ्री रखा है.
गलत PAN या TAN नंबर देना
गलत PAN या TAN नंबर देने से रिटर्न रद्द हो सकता है. सुनिश्चित करें कि सभी व्यक्तिगत और कर विवरण सही हों.
क्रॉस चेक न करना
ITR भरने से पहले फॉर्म 26 एएस और फॉर्म 16 या टीडीएस को एक बार फिर से चेक कर लें. जानकारी अलग हो तो उसे सही करा लें.
E-वेरिफिकेशन
ITR फाइल करने पर काम नहीं खत्म हो जाता, इसके बाद आपको ई-वेरिफिकेशन कराना बेहद जरूरी है. रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के अंदर ऐसा कर लें.
HRA का गलत दावा
आप पुराने टैक्स रिजीम के तहत अपनी सैलरी के घटक के रूप में HRA में छूट का दावा कर सकते हैं. इसके लिए रेंट एग्रीमेंट, किराए की स्लीप और 1 लाख रुपये साल का किराया होना चाहिए. साथ ही मकान मालिक का पैन नंबर.