आसान हुई नागरिकता की राह! अब 2024 से पहले भारत आए हिंदू, सिख और बौद्ध समेत इन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं

Indian Government: गृह मंत्रालय ने माइग्रेशन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं.;

( Image Source:  AI SORA )
Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 5 Dec 2025 6:11 PM IST

Passport: भारत सरकार ने अवैध प्रवासियों की नागरिकता को लेकर एक बड़ा एलान किया है. मंगलवार (2 सितंबर) को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें बताया गया कि जो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए थे वह पासपोर्ट के बिना भारत में रह सकते हैं. हालांकि यह कुछ ही धर्मों के लिए है.

सरकार के नए आदेश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को शामिल किया गया है. ये सभी बिना पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के यहां रह सकते हैं.

सरकार ने लिया फैसला

गृह मंत्रालय ने यह आदेश माइग्रेशन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत जारी किया है. यह कदम नागरिकता संशोधन कानून (CAA) में आने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, जो कि भारती नागरिकता पाने के लिए अपील कर रहे हैं.

हालांकि यह आदेश नागरिकता की गारंटी नहीं देता, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि जो लोग 2024 तक डॉक्यूमेंट्स के बिना आए, उन्हें बिना भारत में रहने दिया जाएगा. जिसमें पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार भी शामिल हैं.

इन देशों से आए नागरिकों को राहत

आदेश में कहा गया है कि नेपाल और भूटान के नागरिक और भारतीय नागरिक जो इन देशों से भारत आते हैं. उन्हें पासपोर्ट या वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि यह प्रावधान पहले से मौजूद है. इसके अलावा भारतीय नौसेना, सेना या वायुसेना के सेवा में शामिल अधिकारी और उनके परिवार, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें भी पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होगी.

किन पर लगेगा जुर्माना

नए आदेश में सरकार ने कुछ नियम भी तय किए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति फेक डॉक्यूमेंट्स की मदद से भारत आया तो उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं वीजा या उसकी डेडलाइन से ज्यादा रहने पर अलग-अलग बॉर्डर के हिसाब से फाइन भी लगेगा. अगर कोई 30 दिन से ज्यादा रुका तो 10 हजार, 31 से 90 दिन 20 हजार, 180 से ज्यादा रुकने पर 50 हजार और यह रकम वीजा खत्म होने के बाद के दिनों से हिसाब से बढ़ती जाएगी.

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