म्यूचुअल फंड और ITR रिटर्न में परेशानी... 1 जनवरी 2026 से पहले नहीं किया PAN-Aadhaar लिंक तो हो सकती है ये परेशानी

PAN-Aadhaar: सरकार ने घोषणा की है कि अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (inoperative) हो सकता है. 31 दिसंबर 2025 के बाद करते हैं, तो आपको पहले ₹1,000 का जुर्माना देना होगा. कानून के अंतर्गत, ऐसे व्यक्ति जिनके पास PAN है और साथ ही Aadhaar बना हुआ या बनाया जा सकता है, उन्हें इसे लिंक करना चाहिए.;

( Image Source:  sora ai )
Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 9 Nov 2025 9:09 AM IST

PAN-Aadhaar: देश के हर नागरिक के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है, इसका इस्तेमाल हर तरह के लेन-देन से जुड़े काम में होता है. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी दोनों आईडी प्रूफ जरूरी है. अब 31 दिसंबर से पहले आपने इन दोनों को लिंक नहीं किया तो परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

भारत सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक के लिए डेडलाइन जारी कर दी है. अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (inoperative) हो सकता है.

PAN-Aadhaar लिंक न होने का नुकसान

  • आप आयकर रिटर्न (ITR) नहीं फाइल कर पाएंगे.
  • पूर्व में जमा हुए टैक्स रिफंड नहीं मिल पाएंगे या रुक सकते हैं.
  • वित्तीय लेन-देन जिनमें PAN जरूरी है, वो करवाना मुश्किल हो जाएगा.
  • टीडीएस / टीसीएस (TDS / TCS) अधिक दर पर लग सकता है.
  • बैंकिंग, निवेश, IP, म्यूचुअल फंड, बड़े लेन-देने जैसे वित्तीय कामों में परेशानी हो सकती है.
  • अगर आपने PAN को इनऑपरेटिव स्थिति में इस्तेमाल किया, तो हर लेन-देने के लिए जुर्माना लग सकता है.

ऐसे करें लिंक

  • पहले अपने PAN और Aadhaar नंबर तैयार रखें.
  • ऑफलाइन या ऑनलाइन जरिए से लिंकिंग प्रक्रिया करें.
  • सुनिश्चित करें कि आपके Aadhaar में दर्ज मोबाइल नंबर काम कर रहा हो, क्योंकि वहां OTP आएगा.
  • नाम, जन्म तिथि बाकी डिटेल PAN और Aadhaar में एक-समान होना चाहिए.

1 हजार का लगेगा जुर्माना

अगर आप अपने पैन-कार्ड को आधार से लिंक 31 दिसंबर 2025 के बाद करते हैं, तो आपको पहले 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. लिंकिंग के दौरान जब पॉप-अप में ‘पेमेंट विवरण नहीं मिला’ लिखा आए, तो “ई-पे टैक्स (e-Pay Tax)” विकल्प पर क्लिक करें. फिर आपको

  • अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें.
  • इसके बाद अपनी असेसमेंट वर्ष चुनें.
  • नेट-बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अन्य तरीके से भुगतान करें.
  • भुगतान के बाद आपको एक चालान मिलेगा जो पैन-आधार लिंकिंग के लिए जरूरी है.

आधार डेटा वॉल्ट ऐप लॉन्च

ADV एक सुरक्षित-स्टोरेज सिस्टम है, जिसे UIDAI ने यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया है कि जो एजेंसियां लोगों का Aadhaar नंबर लेती हैं, वे उसे अनधिकृत रूप से न रखें. इसमें सच में ऐसा होता है कि एजेंसी आप का आधार नंबर सीधे अपने सिस्टम में नहीं रखती, बल्कि एक “रेफरेंस की” बनाती है. उस रेफरेंस की के जरिए आपके आधार नंबर को ADV में सुरक्षित तौर पर डेट किया जाता है. 

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