दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली लक्ष्मी योजना को लेकर अब दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. योजना का लाभ लेने के लिए सांसद या विधायक की मंजूरी मांगे जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल किए हैं. कोर्ट ने पूछा कि आखिर किसी महिला की पात्रता तय करने के लिए उसे स्थानीय सांसद या विधायक की पहचान और सिफारिश पर निर्भर क्यों किया जाए? हाईकोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस शर्त की वजह से एक भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित होती है, तो अदालत इस व्यवस्था को मनमाना मान सकती है. अब सरकार को 10 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल कर इस शर्त का तार्किक आधार बताना होगा.