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UCC से हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को क्या मिलेगा? अश्विनी उपाध्याय ने समझाया पूरा खेल- देखिए विस्फोटक Interview

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जीतेंद्र चौहान
जीतेंद्र चौहान

Updated on: 20 Sept 2026 9:30 PM IST

यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज है. सरकार 2029 तक कई राज्यों में इसे लागू करने की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर UCC से फायदा किसे होगा और किसे नहीं? क्या हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के लिए इसमें वाकई कुछ नया है, या मौजूदा अधिकार ही दूसरे समुदायों तक पहुंचेंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने State Mirror Hindi से बातचीत में UCC के इसी पहलू पर खुलकर बात की. उन्होंने 1872 के Christian Marriage Act, 1936 के Parsi Marriage Act और 1937 के Muslim Personal Law से लेकर Hindu Marriage Act, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेने, विरासत और संपत्ति के अधिकार तक कई सवालों का जवाब दिया. साथ ही उन्होंने UCC को लेकर चल रही राजनीति को भी 'पॉलिटिकल बॉल' बताया.


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