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'4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, तब शादी...', लड़कियों को लेकर ऐसा बयान देकर फंसे अनिरुद्धाचार्य; कोर्ट पहुंचा मामला

कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गए हैं. महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को आधार बनाकर दायर याचिका पर कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई का मार्ग खोल दिया है. अखिल भारत हिंदू महासभा, आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अदालत में परिवाद दाखिल किया था.

4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, तब शादी..., लड़कियों को लेकर ऐसा बयान देकर फंसे अनिरुद्धाचार्य; कोर्ट पहुंचा मामला
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( Image Source:  ANI )
विशाल पुंडीर
Edited By: विशाल पुंडीर

Updated on: 10 Dec 2025 1:45 PM IST

कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गए हैं. महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को आधार बनाकर दायर याचिका पर कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई का मार्ग खोल दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) उत्सव राज गौरव की अदालत ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद अब यह मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है और कथावाचक को अदालत में पेश होना पड़ सकता है.

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वीडियो सामने आने के बाद अनिरुद्धाचार्य के बयानों पर देशभर में बहस छिड़ गई थी. मथुरा से लेकर वाराणसी तक कई महिला संगठनों ने इसे महिलाओं की गरिमा पर हमला बताया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद यह विवाद और तेज हो गया है.

महिलाओं पर टिप्पणी से छिड़ा विवाद

कोर्ट में दायर परिवाद में आरोप लगाया गया है कि कथा प्रवचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की. वायरल वीडियो के अनुसार कथावाचक ने कहा था कि "शादी योग्य 25 साल तक की अविवाहित कन्याएं 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, तब शादी के बारे में सोचती हैं. ऐसी महिला विवाह के बाद पति के साथ जीवन निर्वाह नहीं कर सकती." इस बयान को लेकर महिलाओं ने तीखी नाराजगी जताई. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कथन न केवल अविवाहित महिलाओं का अपमान है, बल्कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला अपराध भी है.

बाल विवाह को लेकर भी विवादित कथन का आरोप

अनिरुद्धाचार्य का नाम इससे पहले भी एक और विवाद में सामने आया था. एक वीडियो में कथावाचक कहते दिखे कि "कन्याओं के माता-पिता को अपनी पुत्री का विवाह 14 वर्ष की उम्र में कर देना चाहिए." इस बयान को लेकर मथुरा की दो युवा महिला वकीलों ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. वकीलों का कहना था कि यह कथन बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला, भारतीय कानूनों और सरकारी नीतियों के खिलाफ है.

आगरा की मीरा राठौर ने दर्ज कराई याचिका

अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अदालत में परिवाद दाखिल किया था. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि महिलाओं का अपमान करने वाले ऐसे बयानों पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए इसे आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया है. अब 1 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई होगी, जिसमें मीरा राठौर के बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके बाद अगला कानूनी चरण शुरू होगा.

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