'पूरे शहर में नॉनवेज बेचने से नहीं रोका जा सकता...' MP हाईकोर्ट की टिप्पणी
एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि किसी शहर के धार्मिक होने के आधार पर बूचड़खाने खोलने की अनुमति देने से इनकार करना गलत है. जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने कहा कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत राज्य सरकार ने मंदसौर शहर में 100 मीटर के दायरे को एक पवित्र क्षेत्र घोषित करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे शहर को पवित्र घोषित कर दिया जाए.

Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मंदसौर शहर में नॉनवेज की दुकान खोलने पर रोक है और दुकान वालों को इसकी इजाजत नहीं दी गई है. इस मामले पर एमपी हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि किसी शहर के धार्मिक होने के आधार पर बूचड़खाने खोलने की अनुमति देने से इनकार करना गलत है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने 17 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने कहा कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत राज्य सरकार ने मंदसौर शहर में 100 मीटर के दायरे को एक पवित्र क्षेत्र घोषित करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे शहर को पवित्र घोषित कर दिया जाए.
राज्य सरकार को लगाई फटकार
प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर 2011 को एलान किया था कि मंदसौर एक धार्मिक शहर है इसलिए 100 मीटर के दायरे में नॉनवेज शॉप खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा केवल ऐसी अधिसूचना जारी होने से पूरे शहर को पवित्र क्षेत्र नहीं माना जा सकता. इसलिए यह अधिसूचना स्वीकार नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने नगर निगम को एनओसी जारी करने का आदेश दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सहमति लेने के बाद नॉनवेज शॉप स्थापित करने की अनुमति दी जाए.
नियमों का न करें उल्लंघन- कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बताए गए नियमों का पालन करता है तो उसे नॉनवेज शॉप ओपन करने की परमिशन दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा, दुकान में नॉनवेज बेच सकते हैं, लेकिन अधिनियमों और अन्य लागू कानूनों के तहत सहमति के बिना नहीं. बता दें कि नगर निगम ने याचिकाकर्ता साबिर हुसैन के लाइसेंस को यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया था कि मंदसौर एक पवित्र शहर है. हुसैन ने तर्क दिया कि 2011 की राज्य सरकार की अधिसूचना में केवल 100 मीटर के दायरे को पवित्र बताया गया है और इस प्रकार उस क्षेत्र के आगे नॉनवेज शॉप खोलने की अनुमति दी जा सकती है.