किस बात की थी खुन्नस जो कर बैठा सीएम पर हमला, रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाला कौन? जानें कितनी होगी सजा
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ मार दिया. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया. पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (मारपीट), 352 (हमला), और 506 (धमकी) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उस समय हमला हो गया जब वह सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास में जनसुनवाई कर रही थीं. फरियादी के वेश में आए एक शख्स ने अचानक सीएम को कागज थमाते ही गालियां दीं और उन पर थप्पड़ जड़ दिया. इस हमले के दौरान आरोपी ने उनके बाल भी खींचे. मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे काबू में कर लिया.
हमलावर की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया (41 वर्ष) के रूप में हुई है. पेशे से रिक्शा चालक राजेश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के बेघर कुत्तों से जुड़े हालिया फैसले से नाराज था और इसी गुस्से में उसने यह हमला किया.
कैसे हुआ हमला?
सीएमओ के मुताबिक, रेखा गुप्ता नागरिकों की शिकायतें सुन रही थीं, तभी राजेश नाम का व्यक्ति अचानक आगे बढ़ा. उसने कागज थमाने के बाद जोर-जोर से बोलना शुरू कर दिया और गालियां देते हुए सीएम को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद उसने उनके बाल भी खींचे. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
राजेश की उम्र 41 साल है और वह गुजराज के राजकोट का रहने वाला है. उसकी मां भानुबेन ने बताया कि राजेश लंबे समय से आवारा कुत्तों को खाना खिलाता था और खुद को डॉग लवर मानता था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बेघर कुत्तों को पकड़ने की खबरें देखकर वह बुरी तरह परेशान हो गया था. गुस्से में उसने घरवालों से झूठ बोला कि वह उज्जैन जा रहा है और दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री से मिलने आ गया.
राजेश की मां बताया कि वह शिवभक्त है...
राजेश की मां ने कहा, 'मेरा बेटा भगवान शिव का भक्त है. उसने घर से निकलते समय कहा था कि वह उज्जैन जा रहा है. हमें यह नहीं पता था कि वह दिल्ली आया है. उसने सोशल मीडिया पर कुत्तों को पकड़ने के वीडियो देखे थे और बहुत नाराज हो गया था. मैं हाथ जोड़कर सीएम रेखा गुप्ता से माफी मांगती हूं और उनसे अपील करती हूं कि मेरे बेटे को माफ कर दें.
क्या है कानूनन सजा?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 के तहत थप्पड़ मारना ‘जानबूझकर चोट पहुंचाना’ माना जाता है. दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अगर हमला किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों से रोकने के लिए किया गया है तो धारा 152 (पूर्व में IPC 353) के तहत दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया है.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी की मानसिक स्थिति की भी जांच की जाएगी. गुजरात पुलिस से संपर्क कर उसके परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और जनसुनवाई कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.