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नाम जुड़वाना हो या हटवाना? बिहार में वोटर लिस्ट सुधार की पूरी जानकारी एक क्लिक में

बिहार में वोटर लिस्ट में नाम, पता, जन्मतिथि या फोटो में गलती होने पर फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार किया जा सकता है. इसके लिए मतदाता NVSP पोर्टल, Voter Helpline App या अपने बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क कर सकते हैं. सुधार के लिए दस्तावेज़ जैसे आधार, जन्म प्रमाणपत्र या पते का सबूत ज़रूरी होता है. सुधार के बाद नया वोटर कार्ड आपके पते पर भेजा जाएगा या ई-EPIC ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है.

नाम जुड़वाना हो या हटवाना? बिहार में वोटर लिस्ट सुधार की पूरी जानकारी एक क्लिक में
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( Image Source:  AI )

Bihar Voter List Correction FAQs: अगर आप बिहार के मतदाता हैं और चाहते हैं कि आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आपका वोट किसी बड़े बदलाव की वजह बने, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है. भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक का वक्त तय किया गया है. इस दौरान आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं या फिर गलत जानकारी सुधार सकते हैं.

चुनाव आयोग ने रविवार को राज्य के तमाम बड़े अखबारों में फुल पेज विज्ञापन छपवाकर जनता को जानकारी देने की कोशिश की है कि कैसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या सुधार करवाना है. चाहे आप नए वोटर हों या पहले से रजिस्टर्ड, ये पूरी प्रक्रिया आपके लिए है. इस रिपोर्ट में हम आपको सरल सवाल-जवाब के रूप में हर वो जरूरी जानकारी दे रहे हैं जो एक मतदाता को जाननी चाहिए- डॉक्युमेंट्स, तारीखें, ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, खास नियम और संशोधन की अंतिम तारीखें.


बिहार मतदाता सूची सुधार संबंधी सामान्य प्रश्न ( Bihar Voter List Correction FAQs)

Q1. मतदाता सूची में नाम जोड़ने या अपडेट करने की अंतिम तारीख क्या है?

A: आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई 2025 है. इससे पहले आप फॉर्म 6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

Q2. अगर मेरे पास दस्तावेज नहीं हैं तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं?

A: हां, आप दस्तावेज बाद में भी जमा कर सकते हैं. 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावा-आपत्ति अवधि में डॉक्युमेंट्स जमा किए जा सकते हैं.

Q3. ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

A: BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से फॉर्म 6 लेकर उसे भरें, जरूरी दस्तावेज और फोटो संलग्न करें और फिर उसे BLO को जमा कर दें.

Q4. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

A: चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर या विज्ञापन में दिए गए QR कोड को स्कैन कर फॉर्म 6 ऑनलाइन भर सकते हैं.

Q5. किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

A: कुल 11 प्रकार के दस्तावेज मान्य हैं, जिनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, NRC, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी बैंक/LIC सर्टिफिकेट आदि शामिल हैं.

Q6: वोटर लिस्ट में नाम, पता या जन्मतिथि गलत है- कैसे सुधार करें?

A: आप NVSP (National Voters Service Portal) या Voter Helpline App के ज़रिए ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं. फॉर्म 8 भरकर सही जानकारी दें और दस्तावेज़ अपलोड करें.

Q7: ऑफलाइन सुधार करना हो तो क्या करना पड़ेगा?

A: आप अपने बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क करें या नजदीकी मतदाता सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म 8 भरें। साथ में एक वैध दस्तावेज़ की प्रति दें (जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि).

Q8: वोटर लिस्ट करेक्शन की आखिरी तारीख क्या है?

A: यह चुनाव आयोग द्वारा तय की जाती है और हर साल बदलती है. आमतौर पर जनवरी और अक्टूबर-नवंबर में विशेष अभियान चलाया जाता है. सटीक तारीखों के लिए CEO Bihar की वेबसाइट चेक करें.

Q9: क्या एक से ज्यादा चीज़ें (नाम, जन्मतिथि, फोटो आदि) एक साथ सुधारी जा सकती हैं?

A: हां, फॉर्म 8 भरकर एक साथ कई सुधार किए जा सकते हैं. फॉर्म में सभी बदलाव स्पष्ट रूप से बताएं और उसके अनुरूप डॉक्युमेंट्स अपलोड करें.

Q10: सुधार की स्थिति कैसे जांचें?

A: https://www.nvsp.in पर लॉगिन करें... Track Application Status पर क्लिक करें... रेफरेंस ID डालें और स्थिति देखें.

Q11: वोटर ID में सुधार के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं?

A (बदलाव के हिसाब से):

  • नाम में सुधार: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट
  • जन्मतिथि: 10वीं का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र
  • पते में सुधार: बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट
  • फोटो सुधार: पासपोर्ट साइज फोटो

Q12: क्या मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी अपडेट की जा सकती है?

A: हां, आप फॉर्म 8 भरते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी अपडेट कर सकते हैं.

Q13: सुधार के बाद नई वोटर ID कैसे मिलेगी?

A: सुधार स्वीकृत होने के बाद आपको नया EPIC (वोटर ID कार्ड) आपके पते पर भेजा जाएगा. आप चाहें तो ई-EPIC भी NVSP से डाउनलोड कर सकते हैं.

Q14: वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति का नाम कैसे हटाएं?

A: फॉर्म 7 भरकर सबमिट करें. साथ में मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) की प्रति देनी होगी.

Q15: बिहार में वोटर लिस्ट सुधार के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

A: राष्ट्रीय हेल्पलाइन: 1950 (टोल फ्री), बिहार CEO कार्यालय: https://ceobihar.nic.in

Q16. मतदाता सूची की बाकी अहम तारीखें क्या हैं?

A:

  • प्रारूप सूची प्रकाशित होगी: 1 अगस्त 2025
  • दावा-आपत्ति की अवधि: 1 अगस्त – 1 सितंबर 2025
  • फिजिकल वेरिफिकेशन: 1 से 25 सितंबर 2025
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2025



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