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'PF Case में मेरा कोई...', रॉबिन उथप्पा ने अरेस्ट वारंट पर तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

Robin Uthappa PF Case: पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने पीएफ धोखाधड़ी मामले में अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है. अरेस्ट वारंट में उथप्पा को करीब 24 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. इसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शदक्षरा गोपाल रेड्डी ने जारी किया.

PF Case में मेरा कोई..., रॉबिन उथप्पा ने अरेस्ट वारंट पर तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा
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Robin Uthappa PF Case: पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ पीएफ धोखाधड़ी को लेकर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. इस पर अब उनका बयान सामने आया है. उथप्पा ने कहा कि मेरे खिलाफ पीएफ मामले की हालिया खबरों के मद्देनजर मैं स्ट्रॉबेरी लेन्सेरिया प्राइवेट लिमिटेड, सेंटॉरस लाइफस्टाइल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड और बेरीज़ फैशन हाउस के साथ अपनी भागीदारी के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा. उन्होंने कहा कि 2018-19 में, मुझे इन कंपनियों में ऋण के रूप में मेरे वित्तीय योगदान के कारण निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. हालाँकि, मेरे पास कोई सक्रिय कार्यकारी भूमिका नहीं थी, न ही मैं व्यवसायों के दिन-प्रतिदिन के संचालन में शामिल था.

रॉबिन उथप्पा ने कहा कि एक पेशेवर क्रिकेटर, टीवी प्रेजेंटर और कमेंटेटर के रूप में मेरे व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए, न तो मेरे पास उनके संचालन में भाग लेने का समय था और न ही विशेषज्ञता। वास्तव में, मैंने आज तक जिन अन्य कंपनियों को वित्त पोषित किया है, उनमें से किसी में भी मैं कार्यकारी भूमिका नहीं निभाता हूं.

'मैंने निदेशक पद से दे दिया था इस्तीफा'

उथप्पा ने कहा कि दुर्भाग्य से ये कंपनियां मेरे द्वारा उधार दिए गए धन को नहीं चुका पाईं. इस वजह से मुझे कानूनी कार्यवाही शुरू करनी पड़ी , जो इस समय में कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि मैंने कई साल पहले अपने निदेशक पद से भी इस्तीफा दे दिया था. जब भविष्य निधि अधिकारियों ने बकाया भुगतान की मांग करते हुए नोटिस जारी किए, तो मेरी कानूनी टीम ने जवाब दिया, जिसमें बताया गया कि इन कंपनियों में मेरी कोई भूमिका नहीं है और कंपनियों की ओर से खुद ही मेरे शामिल न होने की पुष्टि करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराए. इसके बावजूद, भविष्य निधि अधिकारियों ने कार्यवाही जारी रखी है और मेरे कानूनी सलाहकार आने वाले दिनों में इस मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

'21 दिसंबर को जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट'

बता दें कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शदक्षरा गोपाल रेड्डी द्वारा 21 दिसंबर को जारी गिरफ्तारी वारंट में उथप्पा को 23,36,602 रुपये बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. इंदिरानगर, बेंगलुरु में सेंटॉरस लाइफस्टाइल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध उथप्पा को 27 दिसंबर, 2024 तक आयुक्त के समक्ष पेश होने के लिए भी कहा गया है.

पुलकेशीनगर पुलिस स्टेशन को भेजे गए वारंट में बकाया राशि और 5,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान न किए जाने पर 24 घंटे के भीतर उनकी गिरफ्तारी और पेश होने का आदेश दिया गया है.

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