पिता बना हैवान! पत्नी की मौत के बाद बेटी से करने लगा था गलत काम, अब...
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि कुछ समय पहले ही उसकी मां का देहांत हो गया था. उसके बाद से आरोपी ने बार बार उसे हवस का शिकार बनाया.

राजस्थान के बारां में पॉक्सो कोर्ट ने सगी बेटी से हैवानियत करने वाले एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. युवक पर आरोप है कि पत्नी की मौत के बाद वह अपनी सगी और नाबालिग बेटी से ही रेप करने लगा था. छह महीने तक यह मासूम बच्ची अपने पिता का अत्याचार सहती रही और इसी दौरान उसने पड़ोस की महिला को अपना दर्द बता दिया. इसके बाद एनजीओ की मदद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साल 2;22 में आरोपी को अरेस्ट किया था. उसी समय से आरोपी जेल में है.
केस डायरी के मुताबिक एनजीओ की एक महिला के साथ 15 साल की पीड़िता अटरु थाने में आई थी और यहां पुलिस में मौखिक शिकायत दी. बताया कि कुछ समय पहले उसकी मां का देहांत हो गया था. इसके बाद से वह सभी भाई-बहन पिता के साथ घर में रहते थे. करीब छह महीने एक दिन उसके पिता ने उसे जगाया और बलपूर्वक गलत काम किया. उस समय आरोपी पिता ने घटना की जानकारी किसी को नहीं देने की धमकी दी. चूंकि उस समय वह डर के मारे चुप रह गई.इसके बाद तो आरोपी जब मौका मिलता, उसे दबोच लेता और अपनी हवस शांत करता था. आरोपी की इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने साल 2022 में अपना दर्द पड़ोस में रहने वाली महिला से साझा किया.
साल 2022 में लिखाई थी रिपोर्ट
फिर उस महिला के जरिए एक एनजीओ को पूरा घटनाक्रम बताया. एनजीओ कर्मी ने ही पीड़िता को पुलिस के सामने पेश किया और आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. मामले की सुनवाई जिले के विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई. जहां विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने पीड़िता के साथ हुई वारदात को जघन्य बताते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो लाख रुपये का अर्थ दंड भी दिया. लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि इस मामले में उन्होंने कोर्ट से जुर्माना राशि पीड़िता को देने की मांग की है. साथ ही उसे प्रतिकर योजना के तहत भी 5 लाख रुपए अलग से देने की भी अनुशंसा की है.