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RBI ने New India Co-operative Bank के बोर्ड को किया बर्खास्त, क्यों लगी बैन और लोगों के पैसों का क्या?

New India Co-operative Bank: RBI ने SBI के पूर्व जीएम श्रीकांत को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है. साथ ही सलाहकार समिति भी बनाई है, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं. उनका काम बैंक के मौजूदा स्थिति में जल्द से जल्द सुधार लाने को कहा है. साथ ही बैंक के 90 फीसदी से ज्यादा ग्राहकों के जमा पैसे पूरी तरह से बीमा सुरक्षा में आती है.

RBI ने New India Co-operative Bank के बोर्ड को किया बर्खास्त, क्यों लगी बैन और लोगों के पैसों का क्या?
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( Image Source:  @Samiproximity )

New India Co-operative Bank: आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर बड़ा एक्शन लेते हुए इस पर बैन लगा दिया. यह प्रतिबंध फिलहाल 6 महीने के लिए लगाया गया है. अब बैंक ग्राहक को नए लोग दे पाएगा, ना डिपॉजिट और इनवेस्ट तक पर रोक लगा दी गई है. अब केंद्रीय बैंक ने SBI के पूर्व जीएम श्रीकांत को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई की जांच में बैंक के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ने मुंबई की EOW में 13 फरवरी 2025 को एक शिकायत दर्ज की थी. जिसमें बैंक के वर्कर्स के जमा पैसों के गलता इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था. इसलिए कस्टमर्स पैसों की सेफ्टी के लिए आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगाया है.

बैंक का नया बोर्ड

RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को भंग किया. फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की. साथ ही सलाहकार समिति भी बनाई है, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं. उनका काम बैंक के मौजूदा स्थिति में जल्द से जल्द सुधार लाने को कहा है. आरबीआई ने परेशान हो रहे ग्राहकों को भी आश्वासन दिया कि उनकी सेविंग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक सुरक्षित हैं. साथ ही बैंक के 90 फीसदी से ज्यादा ग्राहकों के जमा पैसे पूरी तरह से बीमा सुरक्षा में आती है.

6 महीने के लिए बैन

आरबीआई ने गुरुवार को मुंबई के इस बैंक पर 6 महीने के लिए बैन लगाया है. जिसमें ग्राहकों के जमा पैसों के डिपॉजिट भी शामिल हैं. RBI ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया कि वह जमार्ता के बचत बैंक या चालू खातों का किसी अन्य अकाउंट से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे. बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक मदों के संबंध में व्यय कर सकता है.

वहीं लोन देने वालों को आरबीआई के निर्देशों में बताई गई शर्तों के तहत जमाराशि के विरुद्ध लोन सेट ऑफ करने की अनुमति दी गई है. यह कर्मचारी वेतन, किराया और बिजली बिल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं पर भी खर्च कर सकता है. हालांकि इसके बाद भी बैंकों के बाहर शुक्रवार को ग्राहकों को विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला.

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